
Pancard User Update : पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अगर आप ने अभी तक नही करवाया है पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक तो, आप को बतादे की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इन पैनकार्ड धारकों को दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, जमाने से बचने के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है.., डके पुइरी खबे निचे विस्तार से निचे…

वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड को पहचान पत्र आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इसके लिए आयकर विभाग ने पैन यूजर्स को दूसरी बार मौका दिया है। आयकर विभाग ने कहा है कि पैन धारकों को 31 मार्च से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 अप्रैल के बाद पैन का इस्तेमाल करने पर यूजर्स को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। पैन-आधार लिंक की समय सीमा समाप्त होने में 14 दिन से भी कम समय बचा है।
आयकर विभाग पिछले एक महीने से लगातार पैन कार्ड धारकों को सूचित कर रहा है कि वे पैन को आधार से लिंक करें। आयकर विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए पैन धारकों को 31 मार्च, 2023 से पहले इसे लिंक कर लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों से कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कर लेना चाहिए।
1 अप्रैल के बाद इस्तेमाल करने पर 10 हजार जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन-139AA के तहत 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन रद्द कर दिया जाएगा. इसके बाद पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
1,000 रुपये का विलंब शुल्क देकर अभी पैन आधार लिंक करें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 जुलाई 2022 तक PAN यूजर्स को आधार से लिंक कराने के लिए कोई फीस नहीं ली है. लेकिन जुलाई 2022 के बाद पैन लिंकिंग की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है और इसके लिए 1,000 रुपये की लेट फीस भी तय की गई है. तो पैन उपयोगकर्ता 1,000 रुपये का जुर्माना देकर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
पैन आधार लिंकिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया
- पैन को आधार से लिंक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया काफी आसान है।
- पैन उपयोगकर्ताओं को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करें। यहां पैन नंबर ही यूजर आईडी होगा।
- अब यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगइन करें।
- वेबसाइट पर ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें
- इसके बाद अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं।
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।
- अब अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें।
- अब नीचे दिखाए गए ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
- इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
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