महिलाओ के लिए बुरी खबर, अब नहीं बेच पाएंगी पुरानी गोल्ड ज्वैलरी, जानिए पूरी खबर

भारत सरकार ने हाल ही में सोने के आभूषण और अन्य सोने के उत्पादों की बिक्री के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, नए नियमों में कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2023 से सभी सोने के आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होना चाहिए, देश में अब महिलाएं अपनी पुरानी गोल्ड ज्वैलरी ज्वैलर्स को नहीं बेच पाएंगी, आइये जानते है क्या है सरकार का नया नियम-
सोने की वस्तुओं पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का लोगो और शुद्धता का निशान भी होना चाहिए। एक ऐसे देश में जो परंपरागत रूप से सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देखता है, यहां नए नियमों से सोने के आभूषण और कलाकृतियां खरीदने में अधिक पारदर्शिता, विश्वास और ग्राहकों का विश्वास आने की उम्मीद है। नहीं बेच सकेंगे पुराने सोने के आभूषण नए सोने के आभूषण खरीदना अब पारदर्शी और सुरक्षित हो गया है।
यदि आपके पास पुराने, बिना हॉलमार्क (Hallmark) वाले सोने के गहने हैं, तो आप इसे तब तक बेच नहीं पाएंगे या नए डिजाइन के लिए इसका आदान-प्रदान नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आप इसे पहले हॉलमार्क नहीं करवा लेते।
BIS पंजीकृत ज्वैलर्स बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को हॉलमार्किंग (Hallmarking) के लिए बीआईएस एसेइंग एंड हॉलमार्किंग (Hallmarking) सेंटर ले जाएंगे। सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग के लिए उपभोक्ता को 45 रुपये प्रति नग का मामूली शुल्क देना होगा, सर्टिफिकेशन के बाद ही बेच सकते हैं।
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