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टोरेंट को झटका देते हुए NCLT ने Reliance Capital Resolution मामले में उसकी याचिका खारिज कर दी

मुंबई। टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स (Torrent Investments) को झटका देते हुए, NCLT की मुंबई पीठ ने रिलायंस कैपिटल ( Reliance Capital) की चल रही समाधान प्रक्रिया पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। NCLT  अब प्रशासक के रिलायंस कैपिटल समाधान योजना अनुमोदन आवेदन पर 26 सितंबर को सुनवाई करेगा।

टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने अपनी याचिका में एनसीएलटी से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पारित होने तक रिलायंस कैपिटल की समाधान योजना की मंजूरी पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी।टोरेंट ने एनसीएलटी से आईआईएचएल – सफल समाधान आवेदक, प्रशासक और सीओसी को निर्देश देने के लिए भी कहा कि वे रिलायंस कैपिटल की समाधान प्रक्रिया को बंद करने के संबंध में कोई और कार्रवाई न करें।

 

विशेष रूप से, टोरेंट का आवेदन, जिसने रिलायंस कैपिटल की संपत्तियों की बिक्री के लिए दूसरे दौर की नीलामी को चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, लेकिन शीर्ष अदालत ने एनसीएलटी के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।सीओसी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि लंबित समाधान योजना के कारण, रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं को प्रति सप्ताह 42 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

 

टोरेंट की याचिका खारिज करते हुए एनसीएलटी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। अदालत ने यह भी माना कि टोरेंट ने दूसरे दौर की नीलामी में भाग नहीं लिया।

 

जून में, COC ने IIHL की 9,800 करोड़ रुपये की समाधान योजना को 99.6 प्रतिशत वोटों के साथ मंजूरी दे दी थी। इसके बाद प्रशासक ने मंजूरी के लिए एनसीएलटी के समक्ष अंतिम योजना दायर की।टोरेंट ने सीओसी की योजना की मंजूरी को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट से समाधान प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन उसने उसके आवेदन पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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