Assam govt order: कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकते
Employees can't enter second marriage without permission

Assam govt order: असम सरकार ने हाल के एक आदेश में अपने कर्मचारियों को पति या पत्नी के जीवित होने पर किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने से रोक दिया था और द्विविवाह में शामिल होने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार को अक्सर ऐसे मामले मिलते हैं जहां किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद दोनों पत्नियां पेंशन के लिए लड़ती हैं।
असम सरकार, जो राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पर काम कर रही है, ने सरकारी कर्मचारियों को सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं देने का आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने के लिए विभाग की कार्यवाही को आमंत्रित किया जाएगा जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि कानूनी दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी कदम उठाए जाएंगे.
सरकारी आदेश 20 अक्टूबर को कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन में जारी किया गया था। ‘द्विविवाह विवाह’ विषय शीर्षक के साथ, ज्ञापन में कहा गया है कि यह असम सिविल सेवा नियम, 1965 के एक नियम को दोहरा रहा है। इसमें कहा गया है जीवित पत्नी के साथ एक सरकारी कर्मचारी जो दूसरी शादी करना चाहता है, उसे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी “भले ही उस पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसी अगली शादी की अनुमति हो”। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी ऐसी अनुमति के बिना ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जिसकी पत्नी जीवित है।
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