Car and insurance : कार इंश्योरेंस क्षति या चोरी के कारण होने वाली वित्तीय हानि को कैसे देता है लाभ जाने विधिवत
Car insurance: हर एक सक्षम परिवार की इच्छा होती है कि अपने घर में एक प्यारी सी कार हो और पूरा परिवार कार्य के माध्यम से आवा गमन का पूरा लाभ उठा सके और घर के छोटे बड़े कार्य कार वाहन के माध्यम से पूरा कर सके , अगर कोई परिवार कर ले भी लेता है तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है कार का इंश्योरेंस करने के लिए भी महीने में हजारों रुपए चुकानी पड़ती है अगर आपके कार वाहन चोरी हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाती है या अन्य किसी प्रकार की क्षति होती है तो बीमा कंपनी कार वाहन का इंश्योरेंस करने पर क्षति राशि वापस करती है।
Car insurance : कार इंश्योरेंस करने से पहले आपको कार इंश्योरेंस के बारे में जानना होगा कार इंश्योरेंस एक बीमाकृत वाहन की क्षति या चोरी होने के कारण होने वाली किसी भी व्यक्ति हानि के लिए कवर प्रदान करती है आपको जानकारी के लिए बता दे किसी कारण पर आपको कार राशि प्रदान होगी जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाएं शामिल लोगों पर एवं गंभीर वित्तीय कानूनी और भावात्मक बोझ डाल सकती है और इसलिए एक अच्छे कार्य इंश्योरेंस उत्पादन के साथ अपनी कार और खुद की रक्षा करना बुद्धिमानी मानी जाती है इसलिए आपको कार का इंश्योरेंस करना चाहिए
कार इंश्योरेंस के प्रकार
अगर आप कार इंश्योरेंस यानी कर बीमा पॉलिसी करना चाहते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है तृतीय पक्ष देयता बीमा और व्यापक बीमा ।
कार इंश्योरेंस तृतीय पक्ष देवता बीमा
तृतीय पक्ष देयता बीमा कार वाहन दूसरों को होने वाले नुकसान को कवर करता है वही व्यापक बीमा चोरी और प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ दुर्घटना में शामिल दोनों पक्षों को हुए नुकसान को कवर करता है कार बीमा पॉलिसी लेना बहुत ही आवश्यक है
Car insurance policy: जानकारी के लिए आपको बता दे की कार, टू व्हीलर खरीदते समय ही तीन या पांच साल लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेना अनिवार्य कर दिया गया है ।आपको बता दे की इंश्योरेंस को लेकर नए नियम लागू कर हो हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यह नियम लागू किया गया है ।