Mp News:  वर्दी में Reels और AI पर सरकारी डेटा अपलोड करने पर MP पुलिस का शिकंजा, नई सोशल मीडिया गाइडलाइन में सख्त पाबंदियां

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Mp News:  वर्दी में Reels और AI पर सरकारी डेटा अपलोड करने पर MP पुलिस का शिकंजा, नई सोशल मीडिया गाइडलाइन में सख्त पाबंदियां

Mp News:  मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग (Police Headquarters has issued a notification regarding the use of social media by police officers and staff.) को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए ‘एमपी पुलिस सोशल मीडिया गाइडलाइन-2026’ जारी की है। पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना द्वारा हस्ताक्षरित इस नए परिपत्र में ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल, वर्दी में रील-वीडियो पोस्ट करने (This newly issued circular addresses the irresponsible use of social media while on duty and the posting of reels or videos while in uniform.) और संवेदनशील पुलिसिया गतिविधियों को सार्वजनिक करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा (A complete ban has been imposed on making sensitive police activities public.) दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचार माना जाएगा (Violation of the rules will be considered indiscipline and serious misconduct.) , जिसके तहत संबंधित पुलिसकर्मी पर सीधी दंडात्मक कार्रवाई होगी।
‘सोशल मीडिया गाइडलाइन-2026’: इन 8 प्रमुख बातों पर लगी सख्त रोक
वर्दी में रील व वीडियो पर पाबंदी ऑन-ड्यूटी वर्दी पहनकर (Ban on making reels and videos while wearing the uniform on duty.)  किसी भी प्रकार की रील, फोटो, वीडियो या ऑडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड (Creating reels, photos, videos, or audio clips and uploading them to social media.) करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सरकारी दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट शेयरिंग पर रोक किसी भी आधिकारिक आदेश, विभागीय पत्राचार (Ban on sharing screenshots of government documents, official orders, or departmental correspondence.) , एफआईआर या अन्य गोपनीय सरकारी दस्तावेजों के फोटो और स्क्रीनशॉट शेयर नहीं (Do not share photos or screenshots of FIRs or other confidential government documents.) किए जा सकेंगे।
ChatGPT और Gemini जैसे AI टूल्स पर रोक सुरक्षा और गोपनीयता के मद्देनजर विभागीय दस्तावेजों (Departmental documents should be kept in a safe and secure manner) , केस फाइलों या उनके स्क्रीनशॉट को ChatGPT, Gemini जैसे किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की मनाही रहेगी।
लाइव ऑपरेशन व संवेदनशील लोकेशन पर पर्दा: हथियारों की ट्रेनिंग (Veiling Live Operations and Sensitive Locations: Weapons Training) , ड्रिल, चांदमारी, संवेदनशील ऑपरेशन, दबिश या वीआईपी मूवमेंट की लोकेशन और जियो-टैगिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
आरोपी, पीड़ित व जनसुनवाई की तस्वीरें बैन: जांच, शिकायत या जनसुनवाई के दौरान पहुंचे फरियादी (Complainants who arrived during the grievance redressal or public hearing session.) , पीड़ित, गवाह या हिरासत में लिए गए आरोपी के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किए जा सकेंगे (Photos and videos of the accused cannot be posted on social media.) ।
पहचान उजागर करने पर सख्त पाबंदी: किसी भी यौन अपराध (रेप) पीड़िता महिला अथवा बच्चों से जुड़े मामलों में उनकी पहचान उजागर करने वाली कोई भी सामग्री पोस्ट करना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
राजनीतिक दलों से दूरी: पुलिसकर्मी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल या डीपी (DP) पर किसी भी राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधारा या संगठन से जुड़ी सामग्री या प्रतीक चिन्ह नहीं लगा सकेंगे।
आपत्तिजनक पोस्ट तत्काल हटाने के दिए निर्देश यदि किसी पुलिसकर्मी के खाते पर पूर्व (Instructions were given to immediately remove objectionable posts if any policeman’s account has previously) में ऐसी कोई आपत्तिजनक या अनुचित सामग्री पोस्ट है, तो उसे अविलंब हटाने और भविष्य में मर्यादा बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
डीजीपी कैलाश मकवाना ने निर्देश देते हुए कहा कि पुलिसकर्मी जनसेवा और खाकी की गरिमा को सर्वोपरि रखें तथा सोशल मीडिया का उपयोग केवल पूर्ण विवेक और जिम्मेदारी के साथ ही करें।

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