Singrauli News: सिंगरौली में बिजली चोरी करने वालों पर विभाग का शिकंजा कसने की तैयारी! अधीक्षण अभियंता अजीत सिंह बघेल सख्त, कोर्ट में कमजोर पैरवी और दस्तावेजी लापरवाही बर्दाश्त नहीं

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Singrauli News: सिंगरौली में बिजली चोरी करने वालों पर विभाग का शिकंजा कसने की तैयारी! अधीक्षण अभियंता अजीत सिंह बघेल सख्त, कोर्ट में कमजोर पैरवी और दस्तावेजी लापरवाही बर्दाश्त नहीं

नई ताकत न्यूज नेटवर्क | सिंगरौली

Singrauli News:  सिंगरौली विद्युत वितरण कंपनी के न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभावी पैरवी और दस्तावेजी त्रुटियों (Effective representation in legal cases and documentation errors concerning the electricity distribution company) को दूर करने के लिए अधीक्षण अभियंता अजीत सिंह बघेल ने अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को सख्त निर्देश (Strict instructions to officials and advocates) दिए।विद्युत वितरण वृत्त सिंगरौली में आयोजित समीक्षा बैठक में लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा करते हुए पंचनामा तैयार करने की प्रक्रिया (The process of preparing a *panchnama* (official record/memorandum) while discussing the status of pending cases during a review meeting.) में सुधार को प्राथमिकता दी गई। बैठक में वृत्त के इम्पैनल्ड अधिवक्ताओं के साथ कार्यपालन अभियंता, कार्यपालन अभियंता, कार्यपालन अभियंता तथा समस्त सहायक अभियंता मौजूद रहे। इस दौरान न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, उपलब्ध साक्ष्यों, विभागीय अभिलेखों और आगामी कानूनी कार्रवाई की समीक्षा (Review of departmental records and impending legal action)  की गई। अधीक्षण अभियंता बघेल ने निर्देशित किया कि प्रत्येक मामले में आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जाएं और न्यायालय की निर्धारित समय-सीमा का पालन किया (The necessary documents should be provided on time, and the time-limits prescribed by the court must be adhered to.)  जाए।

 

 

 

पंचनामे की खामियां दूर करने के निर्देश
विद्युत चोरी, अनधिकृत उपयोग और मीटर विवादों से जुड़े मामलों में पंचनामा तैयार (Panchnama (official record/report) prepared in cases involving unauthorized use and meter disputes.) करते समय निरीक्षण की वास्तविक स्थिति, उपभोक्ता एवं परिसर का विवरण, मीटर-सील की स्थिति और तकनीकी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने फोटोग्राफ, मीटर परीक्षण रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों को नियमानुसार सुरक्षित रखने पर भी जोर (Emphasis was also laid on preserving photographs, meter test reports and other evidence as per rules.) दिया। पंचनामा, निरीक्षण रिपोर्ट और आकलन आदेश में तथ्यों की एकरूपता बनाए रखने के निर्देश (Instructions to maintain consistency of facts in assessment orders) दिए गए, ताकि दस्तावेजी विसंगतियों के कारण न्यायालयीन पैरवी प्रभावित न हो। बघेल ने कहा कि प्रभावी पैरवी के लिए तथ्यात्मक अभिलेख, विश्वसनीय साक्ष्य और तकनीकी शुद्धता जरूरी है। अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय के साथ लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित (Ensure timely action through regular review of cases.) की जाए।

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