सिंगरौली न्यूज _ आदतन अपराधी पर जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित, कोर्ट ने जारी किया कारण बताओ नोटिस।
नई ताकत न्यूज नेटवर्क (मध्य प्रदेश )
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय सिंगरौली ने भास्कर मिश्रा (उम्र 45 वर्ष), निवासी ग्राम शेरवा थाना चितरंगी, हाल निवासी पचखोरा वैढ़न, के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई शुरू करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि भास्कर मिश्रा आदतन अपराधी बन चुका है और उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं—जिनमें शासकीय कार्य में बाधा, सरकारी कर्मचारियों से गाली–गलौज, शासन आदेशों का उल्लंघन तथा SC/ST वर्ग के लोगों को अपशब्द कहने जैसे आरोप शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है
और इससे आम जनता तथा सरकारी कर्मचारियों में भय का माहौल बना हुआ है।
इन्हीं कारणों से पुलिस अधीक्षक ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) व 5(ख) के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर करने की अनुशंसा की है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस प्रकरण की सुनवाई 28 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तय की है। अब लोग इस सुनवाई पर नजरें टिकाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि न्यायालय में भास्कर मिश्रा को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा।







