मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के स्टे के बाद कपूर त्रिपाठी ने फिर संभाली मोरवा थाने की कमान, डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह जियावन लौटे
SINGRAULI NEWS: मोरवा थाना प्रभारी (Morwa Police Station In-charge) के स्थानांतरण मामले (Transfer Cases) में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) से स्टे मिलने के बाद शनिवार रात करीब 9 बजे निरीक्षक (Inspector) कपूर त्रिपाठी ने दोबारा मोरवा थाने का प्रभार ग्रहण (Reassuming Charge of Morwa Police Station) कर लिया।गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट (Explicit in the High Court’s Order) किया गया था कि कपूर त्रिपाठी को उसी स्थान पर कार्य जारी रखने दिया जाए, जहां वे आदेश जारी होने के समय पदस्थ (Posted at the time of issuance of the order) थे। इसी के चलते उन्होंने शनिवार को पुनः मोरवा थाने की कमान संभाल ली।
वहीं, इस बीच मोरवा थाना का प्रभार संभाल रहे डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह को 9 दिनों में ही पुनः जियावन लौटना पड़ा।इस पूरे मामले में बीते 2 अप्रैल को न्यायाधीश (judge) मनिंदर एस. भाटी की एकल पीठ ने कपूर त्रिपाठी के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान (Grant of Interim Relief) की थी। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को प्रस्तावित है, जिसमें राज्य शासन को पूरी ट्रांसफर फाइल (Transfer File) और पुलिस स्थापना बोर्ड (Police Establishment Board() की अनुशंसा प्रस्तुत करनी होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।







