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नई दिल्ली (ईएमएस)। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। अब शिवलिंग वाली जगह पर हिंदू साफ सफाई कर पाएंगे। यह साफ सफाई जिलाधिकारी की देखरेख में होगी। हिंदुओं की इस मांग को लेकर मस्जिद पक्ष ने भी कोई विरोध नहीं किया। हिंदू पक्ष ने यहां एक याचिका में वजूखाने के आसपास साफ सफाई करने की इजाजत मांगी थी।
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में साफ कहा है कि यहां साफ सफाई का काम जिलाधिकारी के देखरेख में ही किया जाएगा। गौरतलब है कि वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर यह जगह सील की गई थी। हिंदू पक्ष वजूखाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि यह शिवलिंग है।
जबकि मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इसे फव्वारा बताया था। इसके बाद 17 मई 2022 को वाराणसी कोर्ट ने इस वजूस्थल को सील करने का आदेश दिया था। तब से परिसर का यह एरिया सील है। इसी साल, 2 जनवरी को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के सील वाले इलाके की साफ-सफाई को लेकर मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि कथित शिवलिंग के पास मौजूद पानी के टैंक में मछलियां मर गई हैं। उसे मई 2022 से साफ नहीं किया गया। इस पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सफाई का आदेश दिया।
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