तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका प्राण प्रतिष्ठा लाइव टेलीकास्ट मामला

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नई दिल्ली,(ईएमएस)। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह केlive telecast  मामले में आज Tamil Nadu Government  को झटका लगा है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव टेलीकास्ट करने पर तमिलनाडु सरकार ने रोक लगाई हुई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government ) को झटका देते हुए कहा कि Ram Mandir के उद्घाटन की लाइव टेलीकास्ट की इजाजत को खारिज नहीं किया जा सकता है।

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ने संपूर्ण राज्य में राम मंदिर कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा रखी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए कहा कि अनुमति सिर्फ इसलिए अस्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि आस-पास अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाड़ु सरकार को यह हिदायत भी दी कि यह एक समरूप समाज है, इसलिए इसे सिर्फ इस आधार पर नहीं रोकना चाहिए की अन्य समुदाय भी वहां रहता है।

निर्मला सीतारमण साध चुकीं थीं निशाना

इससे पहले वित्त Minister Nirmala Sitharaman  ने social media platform  पर तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रमों के लाइव टेलीकास्ट को बंद कर रखा है। तमिलनाडु में प्रभु श्रीराम के 200 से ज्यादा मंदिर हैं। एचआर एंड सीई द्वारा प्रबंधित मंदिरों में श्रीराम के नाम पर किसी भी प्रकार की पूजा, भजन, कीर्तन, प्रसादम एवं अन्नदान की अनुमति नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है… मैं डीएमके राज्य सरकार के इस हिंदू विरोधी, घृणित कार्रवाई की कड़ी निंदा करती हूं।

 

प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के साथ ही टेंट से भव्य राम मंदिर में विराजे भगवान श्री राम

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