SINGRAULI NEWS: सिंगरौली जिले में राशन गबन के आरोप में अमहाटोला के विक्रेता पर एफआईआर दर्ज
नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क सिंगरौली
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SINGRAULI NEWS: कलेक्टर (Collector) गौरव बैनल ने जिले में सरकारी फेयर प्राइस शॉप (Government Fair Price Shops in the District) के वेंडर्स द्वारा अनाज बांटने (Distribution of grain by vendors) में किए जा रहे घोटाले के खिलाफ सख्त रुख (Strict Stance Against the Scam) अपनाया है। अब तक दो वेंडर्स के खिलाफ राशन गबन (Ration Embezzlement Case Against Two Vendors) के आरोप में केस दर्ज (Case registered based on allegations.) किया गया है। जिले के सरई थाना क्षेत्र के अम्हाटोला में एक सरकारी फेयर प्राइस शॉप से अनाज गबन करने के आरोप में संबंधित वेंडर के खिलाफ धोखाधड़ी (Allegations of fraud against the concerned vendor) और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया (A case was registered under the Essential Commodities Act.) गया है।
फेयर प्राइस शॉप अम्हाटोला का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection of Amhatola Fair Price Shop) किया गया। फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान (During physical verification) POS मशीन के स्टॉक और दुकान में मौजूद असली राशन में भारी अंतर (Significant discrepancy in the actual rations present in the shop.) पाया गया। मशीन के अनुसार दुकान (Shop by Machine) में 47.05 क्विंटल गेहूं होना चाहिए था, जबकि मौके पर सिर्फ 16 क्विंटल ही मिला। इस तरह 31.05 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जिसकी कुल कीमत मार्केट रेट (Price: Market Rate) के हिसाब से 72,967.50 रुपये आंकी गई है। वेंडर अनिल सिंह, पिता उदयपाल सिंह, निवासी शिवगढ़ के खिलाफ इंडियन पीनल कोड, 2023 की धारा 316(3), ब्रीच ऑफ ट्रस्ट/गबन, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट(Essential Commodities Act) , 1955 की धारा 3 और 7 के तहत सरई थाने में FIR दर्ज की गई है।







