रेलवे का बड़ा फैसला: 1 अप्रैल, 2026 से इंडियन रेलवे ने कन्फर्म ट्रेन टिकट कैंसिल करने के नियम बदले, क्या है बड़ा नियम?
Indian Railways: रेलवे ने 1 अप्रैल, 2026 से कन्फर्म ट्रेन टिकट कैंसिल (Cancellation of confirmed train ticket) करने के नियमों में (फेज़-वाइज़) बड़े बदलाव (major changes) किए हैं, जो मुख्य रूप (main form) से प्रीमियम ट्रेनों (premium trains) (जैसे वंदे भारत, वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत) पर लागू होंगे। ▪️अगर आप ट्रेन के तय समय से 8 घंटे से कम समय पहले कन्फर्म टिकट कैंसिल (Confirmed ticket cancellation) करते हैं या ट्रेन छूट जाती है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा (No refund will be given) ।
▪️अगर यात्री (passenger) 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल (ticket canceled) करता है, तो उसे सबसे ज़्यादा रिफंड मिलेगा और सिर्फ़ मिनिमम चार्ज काटा (Minimum charge deducted) जाएगा।
▪️72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल (ticket canceled) करने पर किराए का लगभग 25% काटा जाएगा।
▪️ 24 से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसल (ticket cancellation) करने पर डिस्काउंट (discount) बढ़कर 50% हो जाएगा।
▪️ वंदे भारत स्लीपर में किसी भी समय टिकट कैंसल करने पर कम से कम 25% डिस्काउंट मिलेगा।
▪️ अब पैसेंजर ट्रेन का चार्ट (passenger train chart) बनने तक बोर्डिंग स्टेशन (boarding station) बदल सकते हैं, जिससे टिकट कैंसल (cancel) करने की ज़रूरत कम हो जाएगी।
▪️ तुरंत टिकट बुक (ticket book) करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी (Aadhaar authentication is required) कर दिया गया है।







