Singrauli Breaking News: सिंगरौली में कलेक्टर का बड़ा एक्शन; कलेक्टर ने प्रतिबंधित समय में कोयला ट्रांसपोर्टेशन पर सख्त रुख अपनाया, कई कंपनियों के खिलाफ FIR का आदेश दिया

Follow Us

Advertisement

Singrauli Breaking News: सिंगरौली में कलेक्टर का बड़ा एक्शन; कलेक्टर ने प्रतिबंधित समय में कोयला ट्रांसपोर्टेशन पर सख्त रुख अपनाया, कई कंपनियों के खिलाफ FIR का आदेश दिया

नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क सिंगरौली
______________________________

Singrauli Breaking News:  कलेक्टर (Collector) गौरव बनल ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तय प्रतिबंधित समय के दौरान कोयले के ट्रांसपोर्टेशन (Transportation of coal during the designated restricted hours to maintain law and order.) के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश (Instructions for strict action) दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर APMDC, THDC, अडानी लॉजिस्टिक्स (Adani Logistics) , अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) , ACC लिमिटेड और सृष्टि लॉजिस्टिक्स समेत संबंधित कंपनियों (Related companies, including Srishti Logistics) और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी (Orders issued to register FIRs against transporters.)  किए गए हैं।

 

 

कलेक्टर द्वारा 22 मई, 2026 को जारी आदेश के तहत 23 मई सुबह 6 बजे से 24 मई दोपहर 12 बजे तक सड़क मार्ग से फ्लाई ऐश (राख) और कोयले के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी गई (A ban has been imposed on the transportation of coal.) थी। इसके बावजूद जांच में पाया गया कि प्रतिबंधित समय के दौरान APMDC, THDC और MDO अडानी एंटरप्राइजेज की कोयला लदी गाड़ियां सरई  इलाके में ट्रांसपोर्ट करती पाई गईं। इस बीच, APMDC की गाड़ियां भी प्रतिबंधित समय के दौरान बरगवां इलाके में चलती पाई गईं। तहसीलदार बरगवां की रिपोर्ट के मुताबिक, 23 मई को सुबह करीब 9 बजे सरई , झुराही और उज्जैनी रूट से मझौली गांव में रेलवे साइडिंग (Railway siding) की ओर जाते समय कोयले से लदी चार गाड़ियां जब्त (Four coal-laden vehicles seized.) की गईं। जांच में पता चला कि ये गाड़ियां करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थीं और करीब दो घंटे तक ट्रांसपोर्ट के काम में लगी रहीं।

 

 

प्रशासन ने इसे कलेक्टर के आदेश का साफ उल्लंघन (Clear violation of the Collector’s order)  और कानून-व्यवस्था की अवहेलना (Disregard for law and order) माना। मामले में संबंधित कंपनियों (Companies involved in the matter) और गाड़ी चलाने वालों को नोटिस जारी (Notices issued to vehicle drivers.) कर दो दिन में जवाब मांगा गया, लेकिन जो जवाब दिए गए, वे संतोषजनक (Satisfactory)  नहीं पाए गए।

 

 

इसके बाद कलेक्टर गौरव बैनल ने APMDC, THDC, अडानी लॉजिस्टिक्स, MDO अडानी एंटरप्राइजेज, ACC लिमिटेड, मेसर्स आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सर्विसेज को इंडियन जस्टिस कोड (Mineral Development Corporation Limited Transport Logistics Support Services to the Indian Justice Code) (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत नोटिस जारी (Notice issued) किया। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ऐसा उल्लंघन (The Collector has warned that if such violation occurs in future) पाया गया तो संबंधित गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness certificate of the concerned vehicles) और परमिट कैंसिल करने जैसी सख्त कार्रवाई (Strict action such as permit cancellation ) की जाएगी।

#

Related News

June 11, 2026

June 11, 2026

June 11, 2026

June 11, 2026

June 11, 2026

June 11, 2026

Leave a Comment