Singrauli Breaking News: सिंगरौली शासकीय राजनारायण स्मृति महाविद्यालय बैढ़न के प्रोफेसर के तबादले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच का बड़ा फैसला, तबादला बरकरार

Follow Us

Advertisement

Singrauli Breaking News: सिंगरौली शासकीय राजनारायण स्मृति महाविद्यालय बैढ़न के प्रोफेसर के तबादले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच का बड़ा फैसला, तबादला बरकरार

नई ताकत न्यूज़ सिंगरौली
_______________________
Singrauli Breaking News:  सिंगरौली  म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की डिवीजन डबल बेंच ने शास (The Division Double Bench of the Madhya Pradesh High Court, Jabalpur ruled) . राजनारायण स्मृति महाविद्यालय बैढ़न के वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर डॉ. एमयू सिद्दीकी के स्थानांतरण मामले में महत्वपूर्ण निर्णय (Significant decision regarding the transfer of Dr. M.U. Siddiqui, Professor in the Department of Commerce.) सुनाते हुए उनके तबादले को बरकरार रखा है।

 

 

 

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति अवनिंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने 30 जून को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि स्थानांतरण सेवा का सामान्य हिस्सा (The passed order clarified that transfer is a normal part of service.)  है और इस मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता (There are no grounds for the court’s intervention in the matter.) । हालांकि पूर्व आदेश में असंसदीय भाषा के उल्लेख के आधार पर लगाई (Imposed on the basis of the reference to unparliamentary language in the previous order.) गई लागत को हटाते हुए अपील का आंशिक निराकरण किया गया। अपीलकर्ता की ओर से दलील (Arguments on behalf of the appellant) दी गई थी कि उनका स्थानांतरण 30 अप्रैल को बैढ़न से शास. महावि.बहोरीबंद, जिला कटनी कर दिया गया, जबकि वह शीघ्र सेवानिवृत्त (Early retiree) होने वाले हैं। इस पर राज्य शासन ने न्यायालय को बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति (Retirement of teachers from the Higher Education Department)  आयु 65 वर्ष है, इसलिए डेढ़ वर्ष में सेवानिवृत्ति का दावा सही (Retirement claim for the year is valid.नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया कि वर्ष 2023 में कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी होने के कारण उनका स्थानांतरण लागू नहीं (His transfer is not applicable due to his position as an office-bearer of the employees’ organization.) किया गया था।

 

 

 

चार वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त (Prescribed four-year term concluded.) होने के बाद प्रशासनिक आवश्यकता (Administrative requirement) के आधार पर उनका तबादला किया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि उनके निर्देशन में कई शोधार्थी पीएचडी (Several research scholars pursuing PhD under the supervision…) कर रहे हैं और विश्वविद्यालय बदलने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव (Adverse impact of changing universities) पड़ेगा। डबल बेंच ने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत (Any such document submitted on record) नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध हो कि स्थानांतरण के बाद शोध निर्देशन जारी (Research supervision continues after transfer.) नहीं रह सकता। न्यायालय ने यह भी माना कि बैढ़न महावि. में रिक्त पदों का मुद्दा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र का विषय (The issue of vacant posts falls within the jurisdiction of the Higher Education Department.) है, न्यायालय का नहीं। अंतत: डबल बेंच ने केवल लागत हटाने का आदेश देते (Ultimately, the double bench ordered only the remission of costs.) हुए शेष आदेश को यथावत रखा और रिट अपील का निस्तारण (Disposal of writ appeal)  कर दिया।

#

Related News

July 3, 2026

July 3, 2026

July 3, 2026

July 3, 2026

July 2, 2026

July 2, 2026

Leave a Comment