Singrauli News:  सिंगरौली में ई-अटेंडेंस पर बड़ा एक्शन; 4 शिक्षकों समेत 7 कर्मचारियों को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब?

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Singrauli News:  सिंगरौली में ई-अटेंडेंस पर बड़ा एक्शन; 4 शिक्षकों समेत 7 कर्मचारियों को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब?

नई ताकत न्यूज नेटवर्क | सिंगरौली

Singrauli News: सिंगरौली जिले के चार शिक्षक दो भृत्य एवं एक सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारी (Four teachers, two peons, and one Assistant Grade-3 employee.) ने 1 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक ई-अटेंडेंस नही लगाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली (District Education Officer, Singrauli) कविता त्रिपाठी ने कारण बताव नोटिस जारी कर 3 दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत  (Show-cause notice issued; reply to be submitted within three days.) करने के लिए कहा है।

 

 

गौरतलब है कि लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल (It is noteworthy that the Directorate of Public Instruction, Madhya Pradesh, Bhopal…) के पत्र 1 जुलाई से नियमित रूप से ई-अटेंडेंस मार्क करने के निर्देश (Instructions for marking e-attendance)  दिये गये हैं। डीईओ ने नोटिस में उल्लेख किया है कि एजुकेशन पोर्टल  (The DEO mentioned in the notice that the education portal…) 3.0 से प्राप्त रिपोर्ट 19 अगस्त अनुसार गोपी सिंह शाला प्रभारी शाप्रा. चटनी टोला परिहासी, इन्द्रपाल सिंह प्राथ. शिक्षक गहिरा टोला मझिगवां, हीरालाल सिंह प्राथ. शिक्षक पाढ़ टोला चटनिहा, सुधांशु शेखर मिश्रा सहायक ग्रेड-3 शा. उत्कृष्ट उमावि बैढ़न, रमेश बैगा भृत्य शाउमावि गड़हरा, राजू कोल गुरूजी शाप्रा. शाला बेलौहीं एवं रामनाथ कोल भृत्य शाउमावि तिनगुड़ी द्वारा स्कूल प्रारंभ होने से आज दिनांक तक एक दिन भी ई-अटेंडेंस नहीं लगाया जाना पाया गया। शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हमारे शिक्षक एप के माध्यम से ई-अटेंडेंस दर्ज न करना शासन निर्देशों का गंभीर उल्लंघन  (Failure by our teachers to record e-attendance via the app, in accordance with government guidelines, constitutes a serious violation of government directives.) है तथा शैक्षणिक गतिविधियों के लिये बाधक  (Hindrance to academic activities) है। म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। डीईओ ने तीन दिवस के अंदर जवाब मांगा है। समय-सीमा के साथ-साथ संतोषजनक जवाब न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी (Warning of disciplinary action in the absence of a satisfactory response within the stipulated timeframe.) दी गई है।

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