Breaking News: अमेरिका की सख्त हुई वीजा नीति, विदेशी पत्रकारों और छात्रों के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक करना हुआ अनिवार्य
Breaking News: संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने वीजा आवेदकों की सुरक्षा जांच और सोशल मीडिया स्क्रीनिंग के दायरे (The United States has expanded the scope of security checks and social media screening of its visa applicants.) को और अधिक व्यापक बनाते हुए इसे विदेशी पत्रकारों और चुनिंदा पेशेवरों तक बढ़ा (Making it more comprehensive and extending it to foreign journalists and select professionals) दिया है। कड़े सुरक्षा मानकों की इस नई प्रक्रिया के तहत अब अमेरिका में काम करने वाले एच-1बी (H-1B) वीजा धारकों, विदेशी छात्रों और कई अन्य श्रेणियों के आवेदकों को अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग (Social media profile privacy settings) को ‘पब्लिक’ या ‘ओपन’ रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा पिछले महीने घोषित किए गए ये नए नियम अब आधिकारिक (These new rules, announced last month by the US State Department, are now official.) तौर पर बुधवार से पूरी तरह लागू हो चुके हैं, जिससे अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले प्रवासियों और कामकाजी लोगों के लिए ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना (Monitoring online activities of migrants and working people.) और भी कड़ा हो गया है।
आई-वीजा आवेदकों को भी किया गया ऑनलाइन जांच के दायरे में शामिल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताया गया फैसला
इस बड़े बदलाव के तहत उन विदेशी पत्रकारों पर विशेष रूप से असर पड़ेगा जो कामकाजी सिलसिले में अमेरिका की यात्रा (It will particularly affect journalists traveling to the United States for work-related purposes.) करते हैं, क्योंकि अब आई-वीजा (I-Visa) आवेदकों को भी ऑनलाइन मौजूदगी की जांच के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है। हालांकि, स्टेट डिपार्टमेंट का यह भी कहना है कि ऑनलाइन जांच की यह व्यवस्था (The State Department also states that this online verification system…) पहले से ही अस्थायी कर्मचारियों, ट्रेनी, एक्सचेंज विजिटर्स और कुछ कूटनीतिक श्रेणियों पर लागू (Applicable to temporary employees, trainees, exchange visitors, and certain diplomatic categories.) होती रही है। अधिकारियों का मानना है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को सार्वजनिक (Officials believe that social media accounts should be made public.) करने की इस अनिवार्यता से कॉन्सुलर अधिकारियों को वीजा मंजूरी की प्रक्रिया के दौरान (By necessity, consular officers, during the visa approval process…) आवेदकों की पृष्ठभूमि और ऑनलाइन गतिविधियों की बारीकी से जांच करने में अधिक मदद मिलेगी।
आवेदकों की योग्यता परखने के लिए उठाया गया कदम, मूल्यांकन की प्रक्रिया को लेकर नहीं दी गई विस्तृत जानकारी
अमेरिकी विदेश विभाग ने इस पूरी वीजा स्क्रीनिंग प्रक्रिया को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा (Linked the visa screening process to national security and public safety.) एक बेहद अहम फैसला करार दिया है। विभाग का कहना है कि स्क्रीनिंग के दौरान उपलब्ध हर संभव जानकारी का उपयोग यह तय (All possible information available during screening is used to determine) करने के लिए किया जाता है कि कोई आवेदक अमेरिका में प्रवेश पाने के योग्य है या नहीं, विशेष तौर पर उन लोगों की पहचान करने में जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन (Identifying those who pose a threat to national security) सकते हैं। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सोशल मीडिया एक्टिविटी का मूल्यांकन किस विशेष आधार पर किया जाएगा या कौन सी ऑनलाइन पोस्ट वीजा (On what specific basis will social media activity be evaluated, or which online posts…) के फैसले को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सभी आवेदकों के लिए जांच के इन कड़े मानकों को एक समान रूप से लागू किया जा रहा है।







