Singrauli News: सिंगरौली के माड़ा स्कूल में अतिथि शिक्षक चयन पर गिरी गाज, जांच में अनियमितता सामने आने पर प्रभारी प्राचार्य राम लल्लू शाह निलंबित
नई ताकत न्यूज नेटवर्क | सिंगरौली
Singrauli News: सिंगरौली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माड़ा (Singrauli Government Higher Secondary School, Mada) में अतिथि शिक्षकों के चयन एवं जॉइनिंग प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद प्रभारी प्राचार्य (The in-charge principal, following the revelation of serious irregularities in the selection and joining process of guest teachers…) राम लल्लू शाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली कविता त्रिपाठी के प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया (The Directorate of Public Instruction, Rewa Division, suspended him with immediate effect.) है। यह कार्रवाई 6 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत की गई।
जांच में सामने आया कि प्रभारी प्राचार्य ने संचालनालय के निर्देशों के विपरीत अभ्यर्थी (The Principal in charge did not allow the candidate to appear against the instructions of the Directorate.) आसमा शर्मा की अपूर्ण योग्यता के बावजूद दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन (Online verification of documents despite incomplete qualifications) कर दिया। बताया गया कि बीएड प्रथम वर्ष की योग्यता के बावजूद सत्यापन किए जाने से अभ्यर्थी के स्कोर में 100 अंकों की अनुचित वृद्धि होकर कुल 178.75 अंक दर्ज हो गए। जांच में यह भी पाया गया कि नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत रहने के तथ्य के बावजूद उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य (The investigation also found that despite the fact that she was studying as a regular student, she was working as a guest teacher.) कराया गया।
दो सदस्यीय टीम ने की थी जांच
जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच समिति ने शिकायतों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित (The committee found the complaints substantiated prima facie.) पाया। प्रभारी प्राचार्य का स्पष्टीकरण भी संतोषजनक (The explanation given by the Principal-in-charge is also satisfactory.) नहीं माना गया। इसके बाद उनके कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत गंभीर कदाचरण (Act constituting serious misconduct in violation of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules.) मानते हुए निलंबन की अनुशंसा की गई। संयुक्त संचालक ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत निलंबन आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय देवसर निर्धारित किया (The BEO office in Deosar was designated as the headquarters.) गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।







