Singrauli News:  सिंगरौली नगर निगम का कर्मचारी बालाघाट पुलिस की नजर में, फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर ₹10 हजार का इनाम घोषित

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Singrauli News:  सिंगरौली नगर निगम का कर्मचारी बालाघाट पुलिस की नजर में, फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर ₹10 हजार का इनाम घोषित

मध्य प्रदेश पुलिस के पोस्टर में सहायक अकाउंटेंट अंकित सिरसाटे का नाम, भारतीय न्याय संहिता की तीन धाराओं में दर्ज है मामला

नई ताकत न्यूज नेटवर्क | सिंगरौली

Singrauli News:  सिंगरौली मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण सूचना पोस्टर (An important informational poster issued by the Singrauli (Madhya Pradesh) Police) इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर के अनुसार नगर निगम सिंगरौली में सहायक अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत बताए (According to the poster, the individual is stated to be employed as an Assistant Accountant at the Singrauli Municipal Corporation.) गए अंकित सिरसाटे, पिता किशोरीलाल सिरसाटे, उम्र 34 वर्ष, निवासी बहर रोड के विरुद्ध बालाघाट जिले में आपराधिक प्रकरण दर्ज (Criminal case registered in Balaghat district)  है। पुलिस ने उन्हें फरार आरोपी बताते हुए उनकी गिरफ्तारी (The police identified them as absconding accused and arrested them.) में मदद करने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा (Announcement of a reward of 10,000 rupees for the individual) की है।

 

 

जारी पोस्टर में उल्लेख किया गया है कि आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 88 एवं 351(3) के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को आरोपी के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी मिलती (The police have appealed to the general public that if anyone gets any concrete information regarding the accused)है तो थाना कोतवाली बालाघाट को मोबाइल नंबर 7470952386 पर सूचना दे सकता है।

 

 

किन धाराओं में दर्ज है मामला?

  • धारा 69 BNS: छलपूर्वक या झूठे विवाह के वादे सहित निर्धारित परिस्थितियों में यौन संबंध बनाने का अपराध। इसमें 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
  • धारा 88 BNS: गर्भपात कारित करने का अपराध। सामान्य परिस्थितियों में 3 वर्ष तक और गर्भस्थ शिशु की हलचल महसूस होने की स्थिति में 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
  • धारा 351(3) BNS: जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने जैसी गंभीर आपराधिक धमकी देने पर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

 

अब सिंगरौली में भी उठ रहे सवाल

इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि पोस्टर में आरोपी को नगर निगम सिंगरौली में कार्यरत सहायक अकाउंटेंट बताया (The most crucial question in this entire matter is that the poster identifies the accused as an assistant accountant working for the Singrauli Municipal Corporation.) गया है। ऐसे में क्या नगर निगम प्रशासन को इस मामले की जानकारी है? क्या संबंधित विभाग ने इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त की है? और बालाघाट पुलिस द्वारा घोषित इनाम के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है (How long will it take for the accused to be arrested following the reward announced by the Balaghat police?) ?

 

 

फिलहाल पुलिस की ओर से जारी पोस्टर में दी गई जानकारी के आधार पर मामला (At present, the case is being investigated on the basis of information given in the poster issued by the police.)  सामने आया है। आरोपों की सत्यता और आरोपी की दोषसिद्धि का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा (The final decision regarding the veracity of the allegations and the conviction of the accused rests with the court.) किया जाएगा।

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