कर्मचारी की मौत के बाद भी उसके परिवार के खिलाफ करप्शन केस फाइल किए जा सकेंगे और उसकी प्रॉपर्टी सीज की जा सकेगी: सुप्रीम कोर्ट

Follow Us

By: नई ताक़त ।। डिजिटल टीम

On: Sunday, March 22, 2026 7:47 AM

Advertisement

कर्मचारी की मौत के बाद भी उसके परिवार के खिलाफ करप्शन केस फाइल किए जा सकेंगे और उसकी प्रॉपर्टी सीज की जा सकेगी: सुप्रीम कोर्ट

नई ताकत न्यूज दिल्ली:  वो दिन गए जब रिटायरमेंट (retirement) के बाद कर्मचारियों (employees) की फाइलें बंद कर दी जाती थीं। अब कर्मचारियों (employees) को उनकी मौत के बाद भी करप्शन (corruption) के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। उनकी मौत के बाद भी करप्शन केस फाइल (corruption case file) किए जा सकेंगे और प्रॉपर्टी सीज (property seizure) की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ इसलिए करप्शन केस (Property corruption cases) बंद नहीं किए जा सकते क्योंकि किसी कर्मचारी (Employee) की मौत हो गई है। अगर उसकी इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती है, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को सीज (Extra property seized) किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी के भी नाम पर हो।

#

Related News

May 7, 2026

May 7, 2026

May 7, 2026

May 7, 2026

May 7, 2026

May 6, 2026

Leave a Comment