नाबालिग बालिका से दुष्कर्म एवं मानव व्यापार के गंभीर मामले में ₹2,000-₹2,000 के दो इनामी आरोपी गिरफ्तार; जेल भेजे गए
सिंगरौली।
थाना जियावन पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ घटित गंभीर लैंगिक अपराध, अपहरण एवं मानव व्यापार से संबंधित अपराध क्रमांक 123/2026 में फरार चल रहे ₹2,000-₹2,000 के दो इनामी आरोपियों—रज्जू बसोर एवं लंगड़िया उर्फ रमपतिया बसोर—को तत्परता से गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार जिला जेल पचौर निरूद्ध करा दिया है।
*वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन एवं नेतृत्व*
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री षियाज़ के.एम. (भा.पु.से.) के कड़े निर्देशों के अनुपालन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री सर्वप्रिय सिन्हा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) देवसर डॉ. गायत्री तिवारी के मार्गदर्शक पर्यवेक्षण में सफलता पूर्वक संपन्न की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 15/03/2026 को पीड़िता (उम्र 13 वर्ष) की रिपोर्ट पर थाना जियावन में आरोपियों के विरुद्ध पोक्सो एक्ट एवं बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया था। पीड़िता को बहला-फुसलाकर बंधक बनाने, विभिन्न स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म करने तथा मानव व्यापार (धारा 96 BNS) में संलिप्तता का साक्ष्य पाए जाने पर विवेचना जारी रखी गई थी। प्रकरण में पूर्व में आरोपी नकछेडिया बंसल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था।
गिरफ्तारी एवं पुलिस कार्रवाई
माननीय न्यायालय (मामला एससी/13/2026) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की तामीली हेतु थाना प्रभारी जियावन उपनिरीक्षक शेष नारायण दुबे के कुशल नेतृत्व में टीम गठित कर वारंटियों की घेराबंदी की गई। थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा दोनों इनामी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया:
रज्जू बसोर (बंसल) पिता मंगल बसोर, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम कुर्सा, थाना जियावन।
लंगड़िया उर्फ रमपतिया बसोर पति स्व. भैयालाल बसोर, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम चटैनिहा खम्हारपानी, थाना जियावन।
महत्वपूर्ण साक्ष्य व जप्ती
*मेमोरेंडम व जप्ती:** पूछताछ के दौरान आरोपी रज्जू बसोर के मेमोरेंडम पर वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को विधिवत जप्त किया गया, जिसकी जप्ती कार्यवाही ‘eSakshya’ (ई-साक्ष्य) ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफ की गई।
*साक्ष्य नष्ट करने की स्वीकारोक्ति:* आरोपिया लंगड़िया बसोर ने पूछताछ में पीड़िता का आधार कार्ड जलाकर साक्ष्य नष्ट करना स्वीकार किया।
इनाम उद्घोषणा: उक्त दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली द्वारा ₹2,000-₹2,000 की इनाम उद्घोषणा जारी की गई थी।
आरोपी रज्जू बंसल का आपराधिक रिकॉर्ड (थाना जियावन)
अपराध क्र. 14/2019: धारा 294, 323, 506, 34 भादवि
अपराध क्र. 473/2025: धारा 115(2), 296(a), 351(3), 3(5) BNS
अपराध क्र. 123/2026: धारा 127(4), 137(2), 64(2)(m), 65(1), 87, 96 BNS एवं धारा 4(2), 5l, 6 POCSO Act
*प्रशासनिक एवं जन-जागरूकता संदेश*
सिंगरौली पुलिस की अपील: महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के अपराधों को रोकने हेतु पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे गंभीर मामलों में संलिप्त अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील की जाती है कि समाज में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या मानव तस्करी/अपहरण से संबंधित सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर पर दें। पुलिस आपकी सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है।
सराहनीय भूमिका
पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री षियाज़ के.एम. (IPS), एएसपी श्री सर्वप्रिय सिन्हा एवं एसडीओपी डॉ. गायत्री तिवारी के कुशल निर्देशन तथा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक शेष नारायण दुबे के मार्गदर्शन में फरार इनामी वारंटियों की त्वरित गिरफ्तारी, पतारसी एवं वैधानिक साक्ष्य संकलन में सहायक उपनिरीक्षक दिनेश कुमार, प्रधान आरक्षक दिलीप तिवारी तथा महिला आरक्षक जया दुबे की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।







