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मध्य प्रदेश खाद्य सब्सिडी योजना (food subsidy scheme) का मुख्य उद्देश्य राज्य के विशेष आदिवासी परिवारों की कुपोषण की समस्या को खत्म करना है। यह कुपोषण मिटाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम है. इस योजना के तहत सरकार बैगा, भारिया और सहरिया जाति के सदस्यों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने और कुपोषण दूर करने के लिए सहायता प्रदान करती है। देखे विस्तार से जानकारी इसके बारे में सब कुछ – आहार अनुदान योजना
आहार अनुदान योजना
विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | आहार अनुदान योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017-12-23 |
योजना का उद्येश्य | विशेष पिछडी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | लाभार्थी बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति का सदस्या होकर म.प्र. का मूल निवासी (शासकीय सेवा में न हो एवं आयकरदाता न हो) |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | योजना समस्त आदिवासियों के लिए न होकर विशेष पिछडी जनजाती समूह के लिए होने से पृथक से आवेदन की आवश्यीकता नहीं |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित विभागीय जिला अधिकारी,जनजातीय कार्य विभाग,एवं मुख्यि कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संबंधित विकासखंड |
समय सीमा | निर्धारित नहीं |
आवेदन प्रक्रिया | निरंक |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्कह |
अपील | निरंक |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | राशि हितग्राही के खाते में जमा कराई जाती है। |
अपडेट दिनांक | 12/16/2022 1:07:07 PM |
खाद्य सब्सिडी योजना मध्य प्रदेश के लाभ
खाद्य सब्सिडी योजना में लाभार्थी को प्रति माह 1000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाती है। ताकि लाभार्थी को इधर-उधर भटकना न पड़े।
यह योजना राज्य की बैगा, भारिया और सहरिया जातियों के लिए है।
यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित होती है।
पोषण आहार लेने के लिए 1000 की सहायता दी जाती है.