budget 2024 : चुनाव के कारण इस बार सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी. अंतरिम बजट (interim budget) के कारण बड़ी घोषणाओं की संभावना नहीं है। वहीं, मध्यम वर्ग को इस बार इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद है.
देश का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. अब बस कुछ दिन इंतजार की बात है. हमेशा की तरह इस बार भी नौकरीपेशा लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं. इस बार चुनाव के कारण सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी. अंतरिम बजट के कारण बड़ी घोषणाओं की संभावना नहीं है। वहीं, मध्यम वर्ग को इस बार Income Tax में राहत की उम्मीद है.
पिछले साल के बजट में Central government ने करदाताओं को बड़ी राहत दी थी. नई टैक्स व्यवस्था के तहत सरकार ने ऐलान किया था कि 7 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही सरकार ने बजट-2023 में नया टैक्स स्लैब भी पेश किया था. फिलहाल देश के करदाताओं के पास 2 विकल्प हैं, नया टैक्स स्लैब और पुराना टैक्स स्लैब।
नया टैक्स स्लैब (new tax slab)
- 0 से 3 लाख पर जीरो टैक्स
- 3 से 6 लाख पर 5 फीसदी टैक्स
- 6 से 9 लाख पर 10 फीसदी टैक्स
- 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स
- 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
नया टैक्स स्लैब 2020 आ गया है
केंद्र सरकार ने 2020 में नया टैक्स स्लैब पेश किया। उस समय ज्यादातर करदाताओं को यह टैक्स स्लैब पसंद नहीं आया था. इसके बाद सरकार ने 2023 के बजट में अपने टैक्स स्लैब में बदलाव किया. नए टैक्स सिस्टम में फिलहाल 5 टैक्स स्लैब हैं. 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है. नई कर व्यवस्था के तहत मूल कटौती सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है।
2023 में हुए ये बदलाव-
- नए टैक्स सिस्टम में सरकार ने साल 2023 में कुछ बदलाव किए.
- मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है.
- छूट के साथ टैक्स छूट की सीमा अब 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है.
- इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट मिलती है.
- इस नजरिए के मुताबिक, नई टैक्स व्यवस्था में 7.5 लाख रुपये तक की कुल आय पर कोई टैक्स नहीं है.
old tax system में 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री है
इसके अलावा अगर पुराने टैक्स सिस्टम की बात करें तो 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था. पुरानी कर व्यवस्था में कर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर कर छूट मिलती है। वहीं, इस टैक्स स्लैब में करदाता को 6.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। पुरानी टैक्स छूट में 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगता है.
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