MPPSC के 13 प्रतिशत छात्रों का रिजल्ट रोकने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

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मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) के 13 प्रतिशत छात्रों का रिजल्ट रोकने पर जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस भी अधिकारी ने लापरवाही बरती है, जुर्माने की राशि उसी से वसूल की जाए।

जस्टिस राजमोहन सिंह और जस्टिस देवनारायण मिश्र की युगल पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए दो सप्ताह में 13 प्रतिशत उम्मीदवारों की सूची के साथ पेश होने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

News Desk
Author: News Desk

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