हाईकोर्ट ने कचरा निस्तारण के लिए दी छह सप्ताह की मोहलत
Jabalpur News: भोपाल यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निस्तारण के लिए हाईकोर्ट(High Court) ने Government को छह सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार की मांग और शपथपत्र पर फैसला लिया।Government ने कोर्ट में दलील दी कि कचरा निस्तारण पर फैली फेक न्यूज से पीथमपुर में तनाव की स्थिति हुई। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा, जनता का विश्वास बहाल करने के लिए समय की जरूरत है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने सुरक्षा उपायों के साथ 3 दिसंबर के आदेश की पालना के कदम उठाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मीडिया को आदेश दिया कि वह पीथमपुर में यूका अपशिष्ट निपटान पर कोई फर्जी खबर या गलत सूचना न दे। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। सरकार की ओर से कोर्ट में अनुपालन हलफनामा पेश किया गया। इसमें बताया, अपशिष्ट पदार्थ 12 कंटेनर से पीथमपुर ले गए। सामग्री वहीं पड़ी है, क्योंकि निपटान के बारे में बहुत सारी फर्जी मीडिया रिपोर्ट्स(fake media reports) आई, जिससे जनता में भय हुआ। कुछ बदमाशों ने निहित स्वार्थों के लिए गलत सूचना फैलाकर गुमराह करने का प्रयास किया।