Lok Sabha Election: पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट कौन होते हैं? जानिए दोनों में क्या है अंतर

By Ramesh Kumar

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Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज शाम तक जारी होंगे. इस दौरान अलग-अलग इलाकों के लिए काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं. एक क्षेत्र में एक ही मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है और इन मतदान केंद्रों पर मतदान एजेंटों और मतगणना एजेंटों को रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है–Lok Sabha Election

काउंटिंग एजेंट कौन है?

जैसा कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों में कहा गया है, वोटों की गिनती सभी उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की गिनती एजेंट की उपस्थिति में की जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वोटों की गिनती एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर एक साथ की जाती है। जिसके कारण सभी अभ्यर्थियों का एक ही समय में सभी स्थानों पर उपस्थित होना संभव नहीं है। इसीलिए मतदान स्थल पर उनके एजेंट नियुक्त किये जाते हैं जिन्हें काउंटिंग एजेंट कहा जाता है।

कानून एजेंटों को वोटों की गिनती के दौरान सभी मतदान केंद्रों और मतगणना टेबलों पर मौजूद रहने और अपने उम्मीदवारों के हितों का ध्यान रखने की अनुमति देता है। इसी दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त सुरक्षाकर्मियों के अलावा किसी भी सुरक्षाकर्मी को मतदान स्थल पर जाने की अनुमति नहीं है। यही कारण है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के वर्तमान मंत्रियों, सांसदों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मतगणना एजेंट नहीं बनाया जाता है |

पोलिंग एजेंट कौन है?

मतदान के दौरान चुनाव अधिकारियों के साथ मतदान केंद्र पर कुछ अन्य लोग भी होते हैं, जो मतदाता पर्चियों का मिलान करते हैं। जो लोग इन मतदाता पर्चियों का मिलान करते हैं उन्हें पोलिंग एजेंट कहा जाता है। बता दें कि हर बूथ पर पोलिंग एजेंट मौजूद होते हैं और ये अलग-अलग पार्टियों के होते हैं जिन्हें उम्मीदवारों की ओर से नियुक्त किया जाता है. पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी को पहले से ही पता होता है कि उसका पोलिंग एजेंट कौन होगा क्योंकि उम्मीदवार इसकी जानकारी पहले ही दे देता है। इसके लिए एक फॉर्म जमा किया जाता है जिसमें फॉर्म और नाम भरने के बाद चुनाव अधिकारी उम्मीदवार की ओर से पोलिंग एजेंट को एक पहचान पत्र जारी करता है। इसके बाद ही वे उस कक्ष में बैठ सकते हैं जहां मतदान होता है। यदि बूथ का मतदाता उपलब्ध नहीं है तो उसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के किसी व्यक्ति को एजेंट बनाया जा सकता है।

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