MP News: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए उम्र सीमा तय कर दी गई है. तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा। यह नियम राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में लाया गया है. मप्र में आरटीआई (RTI) के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र (State Education Center) ने आदेश जारी कर दिया है.(MP News)
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नर्सरी कक्षा के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष और अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 महीने है
KG1 कक्षा के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष और अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 महीने है
KG 2 कक्षा के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष और अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 महीने है
कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष और अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह है।
राज्य शिक्षा केंद्र के निदेशक धनराजू एस ने कहा कि छोटे बच्चों पर पढ़ाई के मानसिक दबाव को कम करने के लिए राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा यह कदम उठाया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार प्री-प्राइमरी एवं प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है।यह प्रावधान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू कर दिया गया है। यह सीमा उन बच्चों पर लागू नहीं होगी जो पहले ही प्रवेश ले चुके हैं। स्कूल प्रवेश के लिए आयु सीमा उन सभी बच्चों के लिए लागू कर दी गई है जिनका स्कूल में प्रवेश आने वाले दिनों में होगा। यदि किसी भी स्कूल में 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है तो स्कूल के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।