अब ASI से TI तक के तबादले पर IG की मुहर जरूरी, रीवा संभाग में जारी हुआ नया आदेश
रीवा – मध्यप्रदेश के रीवा संभाग में पुलिस विभाग के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (ASI), उप निरीक्षक (SI) और थाना प्रभारी (TI) के तबादलों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। रीवा रेंज के आईजी द्वारा जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक, अब इन पदों पर तबादले के लिए पुलिस अधीक्षकों (SP) को आईजी से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
इस आदेश ने जिले स्तर पर स्वतंत्र रूप से होने वाले तबादलों की प्रक्रिया को सीमित कर दिया है और इसमें रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी जिलों को शामिल किया गया है। यह निर्णय पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
तबादला नीति में आई सख्ती, IG की मंजूरी के बिना नहीं होगा आदेश
अब तक जिले के एसपी को अपने स्तर पर थाना प्रभारी या अन्य निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन, नए आदेश के तहत ऐसा कोई भी स्थानांतरण रीवा रेंज के आईजी के अनुमोदन के बिना मान्य नहीं होगा।
सूत्रों के अनुसार, अनुशासनहीनता, पक्षपातपूर्ण तबादलों और भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते इस कदम की जरूरत महसूस की गई। इससे न केवल अनुचित दबाव में होने वाले तबादलों पर लगाम लगेगी, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में अधिक पारदर्शी और उचित प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी।
फील्ड अधिकारियों की भूमिका में बदलाव
इस निर्णय से पुलिस अधीक्षकों को अब अपने स्तर पर लिए गए निर्णयों के लिए उच्च स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इससे जिला पुलिस प्रशासन में बदलाव की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन इससे तबादलों में मनमानी और स्थानीय दबाव की संभावनाएं कम होंगी।
आईजी कार्यालय से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि यह व्यवस्था तबादला नीति के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और फील्ड लेवल पर व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए लागू की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
पुलिसिंग में जवाबदेही और नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश
रीवा रेंज के इस नए दिशा-निर्देश को प्रदेश के अन्य संभागों में भी लागू किए जाने की संभावना है, जिससे पुलिसिंग में जवाबदेही और नियंत्रण की प्रक्रिया और मजबूत की जा सके।
यह कदम न केवल तबादला नीति को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि पुलिस विभाग में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थायित्व की भावना और कार्य संतुलन को भी प्रभावित करेगा।