Rewa news : सिया के मानको के अनुसार पंजीयन न कराने पर क्रेशर पर होगी कार्यवाही

By Awanish Tiwari

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रीवा न्यूज़ :  रीवा में स्टोन के्रशर संचालकों के नियमों का उल्लंघन करने के चलते अब एक बार फिर शिकंजा कसा जा रहा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण की ओर से कलेक्टर को पत्र भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि जिले में संचालित स्टोन के्रशर को अब सिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पंजीयन कराना जरूरी होगा.

 

सिया के मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं बनाएं जिसे लेकर बीते साल भी शासन का आदेश आया था. आदेश में कहा गया था सभी स्टोन के्रशर संचालकों को निर्देशित करें कि वे सिया के मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं बनाएं और अनुमति लें, नहीं तो संचालन बंद कर दें. बताया गया कि शासन के आदेश पर एनजीटी ने रीवा और सतना के 32 से अधिक स्टोन क्रेशरों की जांच करवाई थी.

 

जिसमें अधिकांश जगहों पर नियमों के विपरीत संचालन पाया गया. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि स्टोन क्रशर के संचालक को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे संचालक जिनके पास डीआर की अनुमति पहले से है. इसके साथ ही उन्होंने सिया की अनुमति के लिए आवेदन भी कर दिए हैं. उनकी व्यवस्था मार्च 2025 तक हो जाएगी. लेकिन ऐसे स्टोन के्रशर संचालक जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किए हैं. आवेदन के लिए 5 दिसंबर तक की समय अवधि निश्चित की गई थी.

 

ऐसे क्रशर संचालकों को चिह्नित कर शासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी. अनुमति होते हुए भी अगर एनजीटी की गाइडलाइन का पालन के्रशर संचालक नहीं कर रहे हैं तो उन पर पैनी नजर रहेगी. स्टोन के्रशर के संचालन को लेकर क्या गाइडलाइन है. ये जानकारी लीज लेते समय ही उपलब्ध करवा दी जाती है. उसी शर्त के आधार पर लीज दी जाती है.

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