NEET: सुप्रीम कोर्ट आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की याचिका पर सुनवाई करेगा. इस याचिका में NEET को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. NEET परीक्षा के खिलाफ दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं–NEET
नतीजों के बाद दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत से एनटीए को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 1 हजार 563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिये. कोर्ट के आदेश के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी. यह परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी. रिजल्ट 30 जून को आएगा और काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी |
कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा एक विकल्प होगा. दोबारा परीक्षा न देने पर ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे. कोर्ट ने दो याचिकाओं पर एनटीए से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि NEET परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करके इसे तय नहीं किया जा सकता. इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स, दोबारा परीक्षा और परीक्षा रद्द करने को लेकर कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं….
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकता. केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिनकी परीक्षा का समय कम कर दिया गया था, जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके पास भी 2 विकल्प हैं। ये छात्र पुराने स्कोर के साथ 23 जून को परीक्षा में बैठ सकते हैं या काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं।
NEET UG 2024 रिजल्ट में एक गलती हुई थी
इससे पहले 11 जून को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है. इस प्रकार एनटीए की ओर से उत्तर तैयार किया जाता है। एनटीए को जवाब देना होगा. कोर्ट ने उस वक्त काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया था. NEET UG 2024 का परिणाम 4 जून को जारी किया गया था। नतीजा ये हुआ कि इसमें धांधली हुई. कुल 67 टॉपर निकले |
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