Singrauli News:  सिंगरौली में अवैध रेत परिवहन पर माड़ा पुलिस का बड़ा एक्शन, गर्रा नदी से रेत लादकर भाग रहे हाईवा को घेरकर पकड़ा; 25 लाख का वाहन और 24 घनमीटर रेत जब्त

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Singrauli News:  सिंगरौली में अवैध रेत परिवहन पर माड़ा पुलिस का बड़ा एक्शन, गर्रा नदी से रेत लादकर भाग रहे हाईवा को घेरकर पकड़ा; 25 लाख का वाहन और 24 घनमीटर रेत जब्त

नई ताकत न्यूज नेटवर्क | सिंगरौली

Singrauli News:  सिंगरौली के माड़ा थाना पुलिस ने ग्राम रजमिलान की गर्रा नदी से अवैध रूप से रेत निकालकर परिवहन (Mada police station arrested illegally extracting and transporting sand from Garra river of village Rajmilan.) किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक हाईवा वाहन (Taking action regarding the matter, a Hyva vehicle…) को पकड़ा है। पुलिस ने वाहन से करीब 24 घनमीटर रेत जप्त की है। मामले में ग्राम शिवपहड़ी निवासी 22 वर्षीय पुष्पेंद्र रजक पिता नंदलाल रजक के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई (Action was taken after registering a case for the offense.) है।

 

 

पुलिस के अनुसार 27 सितंबर को एफआरवी ड्यूटी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि रजमिलान की गर्रा नदी से रेत लोड कर एक हाईवा कोयलखूंथ की (A Hiva loaded with sand from the Garra river of Rajmilan was taken to Koyalkhunth.) ओर जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक शिवपूजन मिश्रा के निर्देश पर प्रआर संजीत कोल, आर अखिल साहू, धीरज सिंह और मनोज रावत रवाना हुए। रौंदी चौराहे पर ग्राम रजमिलान की ओर से आ रहे बिना नंबर के हाईवा को रोकने का प्रयास किया (Attempted to stop a Hyva truck that had no number plate.) गया।

 

 

 

पुलिस को देखकर चालक भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ (Seeing the police, the driver started running but was caught after being surrounded.) लिया गया। पूछतांछ में चालक ने वाहन को मनोज शाह निवासी सिद्धीखुर्द का होना बताया। हाईवा में लोड रेत के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला (No valid documents were found regarding the sand loaded in the Hyva truck.) । पुलिस ने सफेद आगे के हिस्से और नीली बॉडी वाले 12 चक्का हाईवा से करीब 45 हजार रुपये कीमत की 24 घनमीटर रेत तथा करीब 25 लाख रुपये कीमत का वाहन जप्त किया। कार्रवाई 28 सितंबर की रात 1:46 से 1:56 बजे के बीच की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 303(2), 317(5) बीएनएस एवं खान-खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक शिवपूजन मिश्रा, प्रआर संजीत कोल, रामसुख यादव तथा आर मनोज रावत, अखिल साहू और धीरज सिंह की भूमिका रही।

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