Singrauli News: सिंगरौली में खनिज परिवहन पर प्रशासन का शिकंजा, सभी वाहनों में RF टैग अनिवार्य; नियम तोड़े तो परिवहन बंद और पोर्टल से पंजीयन रद्द?

Follow Us

Advertisement

Singrauli News: सिंगरौली में खनिज परिवहन पर प्रशासन का शिकंजा, सभी वाहनों में RF टैग अनिवार्य; नियम तोड़े तो परिवहन बंद और पोर्टल से पंजीयन रद्द?

नई ताकत न्यूज नेटवर्क | सिंगरौली

Singrauli News: सिंगरौली जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खनिज परिवहन (Mineral transportation on the instructions of the Collector to establish effective control over illegal excavation, transportation and storage of minerals.) में संलग्न वाहनों पर आरएफ टैग लगाना अनिवार्य (Affixing RF tags on the associated vehicles is mandatory.) किया गया है। उप संचालक खनिज प्रशासन आकांक्षा पटेल ने बताया कि जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था म.प्र. शासन के खनिज साधन विभाग (The district administration has put this arrangement in place [in coordination with] the Mineral Resources Department of the Government of Madhya Pradesh.) के निर्देशों के अनुपालन में लागू की है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मानव रहित ई-चेकगेट व्यवस्था के माध्यम से खनिज परिवहन को पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं नियमबद्ध बनाना है। जिले के समस्त खनिज पट्टाधारियों, उत्खनन पट्टाधारियों, अनुज्ञप्तिधारियों, स्टोन के्रशर संचालकों, खनिज व्यापारियों एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को खनिज परिवहन (Mineral transportation to all mineral lease holders, excavation lease holders, license holders, stone crusher operators, mineral traders and mineral transporters of the district.) में प्रयुक्त अपने सभी संबंधित वाहनों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरएफ टैग स्थापित कराना होगा।

 

 

उल्लंघन पर परिवहन प्रतिबंधित करने का प्रावधान
निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संबंधित वाहन स्वामियों एवं संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई (Action to be taken against the concerned vehicle owners and operators in accordance with the rules.) की जाएगी। इसमें खनिज परिवहन प्रतिबंधित करने तथा ई-खनिज पोर्टल पर वाहन का पंजीयन निरस्त किए जाने संबंधी प्रावधानों का पालन किया (Provisions regarding the restriction of mineral transportation and the cancellation of vehicle registration on the e-mineral portal were complied with.) जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित खनिज पट्टाधारियों, के्रशर संचालकों, व्यापारियों एवं परिवहनकर्ताओं से निर्धारित समय-सीमा में आरएफ टैग लगवाकर खनिज परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी, नियंत्रित एवं नियमसम्मत बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

 

 

टैग का रखरखाव भी वाहन स्वामी की जिम्मेदारी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरएफ टैग को उचित स्थिति में बनाए रखना और उसे कार्यशील रखना वाहन स्वामी की जिम्मेदारी (It is the vehicle owner’s responsibility to keep the RF tag in the proper position and ensure it remains functional.) होगी। टैग क्षतिग्रस्त होने अथवा काम नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे दोबारा कार्यशील कराना सुनिश्चित (In the event that a tag is damaged or non-functional, ensure that necessary action is taken in accordance with the rules to restore its functionality.) करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में टैग नहीं लगवाने या शासन के निर्देशों का पालन नहीं (Failure to have the tag installed within the stipulated timeframe or failure to comply with government directives) करने पर संबंधित वाहन स्वामी अथवा संचालक के विरुद्ध प्रचलित नियमों के तहत कार्रवाई (Action against the concerned vehicle owner or operator as per applicable rules)  की जाएगी

#

Related News

October 15, 2026

October 15, 2026

October 15, 2026

October 15, 2026

October 15, 2026

October 14, 2026

Leave a Comment