Singrauli News:   सिंगरौली में करदाताओं के लिए बड़ी राहत, नेशनल लोक अदालत में बकाया करों के अधिभार पर मिलेगी 25 से 100% तक की छूट

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Singrauli News:   सिंगरौली में करदाताओं के लिए बड़ी राहत, नेशनल लोक अदालत में बकाया करों के अधिभार पर मिलेगी 25 से 100% तक की छूट

नई ताकत न्यूज नेटवर्क | सिंगरौली

Singrauli News:  नपानि सिंगरौली द्वारा 12 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat to be organized by the Singrauli Municipal Council on September 12.)  के अवसर पर शहर के करदाताओं को बकाया करों के अधिभार सरचार्ज में विशेष छूट का लाभ दिया (City taxpayers were granted a special waiver on the surcharge on outstanding taxes.)  जाएगा। ननि द्वारा नागरिकों को अपने वर्षों से लंबित बकाया करों का निपटारा करने के लिए यह विशेष अवसर उपलब्ध (Nani offers citizens this special opportunity to settle their long-pending tax arrears.) कराया जा रहा है।

 

 

 

नपानि के उपायुक्त (Deputy Commissioner of the Municipal Council) आरपी बैस ने बताया कि वर्ष 2025-26 तक की लंबित बकाया राशि के अधिभार में 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट मुख्य रूप से सम्पत्तिकर, जल प्रभार सहित अन्य उपभोक्ता प्रभारों पर लागू होगी। करदाता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बकाया राशि जमा कर अधिभार में दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त (Taxpayers can avail the benefit of the special rebate on the surcharge by depositing the outstanding amount in accordance with the prescribed procedure.) कर सकते हैं। उपायुक्त ने ननि क्षेत्र के समस्त करदाताओं से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत (The Deputy Commissioner has appealed to all the taxpayers of the NANI area to approach the National Lok Adalat) के इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया करों का समय पर भुगतान करें (Pay outstanding taxes on time.) ।

 

 

 

उन्होंने कहा कि नगर निगम को प्राप्त होने वाला कर राजस्व शहर में सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं एवं विकास कार्यों के संचालन और विस्तार में (In the operation and expansion of various civic amenities and development works)  महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकों द्वारा समय पर करों का भुगतान करने से नगर निगम को विकास कार्यों को गति देने तथा बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध (Timely payment of taxes by citizens enables the Municipal Corporation to speed up development works and provide better civic amenities.) कराने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि करों का समय पर भुगतान केवल नागरिकों की जिम्मेदारी (Timely payment is solely the responsibility of citizens.) ही नहीं, बल्कि शहर के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी (Their significant contribution to the city’s development.)  भी है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल शिनवार को प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक सामुदायिक भवन, बैढ़न में किया जाएगा। नगर निगम द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित (Necessary arrangements ensured by the Municipal Corporation for the convenience of taxpayers.) की गई हैं, ताकि नागरिक मौके पर ही अपने लंबित करों का निराकरण करा (Citizens should settle their outstanding taxes on the spot.)  सकें।

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