Breaking News: 1 जून से बड़ा कानून लागू, नाबालिग ने चलाया वाहन तो मालिक पर ₹25,000 का जुर्माना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल और 25 साल तक लाइसेंस बैन
Breaking News: भारत ने 1 जून, 2026 से नाबालिग (18 साल से कम उम्र) के गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act for driving) के तहत बहुत सख्त कानूनी नियम (very strict legal regulations) और सज़ा लागू की है। सरकार ने नियमों (government rules) को और सख्त किया है और बिना वैलिड लाइसेंस या नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर भारी फाइन (Heavy fine for driving without a valid license or for minors) और सख्त सज़ा का प्रावधान (provision for strict punishment) किया है। अगर कोई नाबालिग (18 साल से कम उम्र का) गाड़ी चलाते हुए पकड़ा (caught driving) जाता है, तो गाड़ी के मालिक/गार्जियन पर ₹25,000 का भारी फाइन लगेगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर (Cancel the vehicle registration as well.) दिया जाएगा और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य घोषित (Minors disqualified from holding driving licences till they attain the age of 25) कर दिया जाएगा। ओवरस्पीडिंग (overspeeding) पर ₹1,000 से ₹2,000 के बीच जुर्माना है। अगर कोई प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल बिना सही ट्रेनिंग (Private driving schools without proper training) और टेस्ट के सर्टिफिकेट (certificate of test) जारी करता है, तो उस पर ₹5,000 का जुर्माना (Fine) लगेगा।







