नर्सिंग संस्थानों की मान्यता जारी करने में अनियमितता पर लिया गया निर्णय
भोपाल न्यूज़ : मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संस्थापक गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल श्रीमती सुनीता शिजू तत्कालीन रजिस्ट्रार म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने मेडिकल कॉलेज दतिया की वर्तमान स्टाफ नर्स को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय नर्सिंग काउंसिल में उनके कार्यकाल के दौरान विभिन्न अयोग्य नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता की जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के आधार पर लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि श्रीमती शिजू 22 सितम्बर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ थीं। रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल भोपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्रीमती शिजू को नर्सिंग संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन न करने का दोषी पाया गया था।
संस्थापक मेडिकल कॉलेज भोपाल द्वारा श्रीमती शिजू को आरोप पत्र दिनांक 20 जुलाई 2023 एवं अतिरिक्त आरोप पत्र दिनांक 04 अगस्त 2023 जारी किया गया। चूंकि मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का था, इसलिए रजिस्ट्रार, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के कार्यालय द्वारा एक विभागीय जांच शुरू की गई थी। जांच में श्रीमती सुनीता शिजू द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान की गई अनियमितताओं को अत्यंत गंभीर कदाचार की श्रेणी में पाया गया।
उक्त अधिनियम के कारण, राज्य में कई नर्सिंग संस्थानों की झूठी मान्यताएँ जारी होने से प्रवेशित छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है और राज्य की नर्सिंग शिक्षा प्रणाली की छवि खराब हो गई है। उपरोक्त के दृष्टिगत श्रीमती शिजू की सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
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