निजी स्कूलों पर लगाम, बिना अनुमति अब 10% से अधिक नहीं बढ़ेगी फीस
Bhopal News: प्रदेश में अब निजी स्कूल मनमर्जी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। सरकार ने इस पर रोक लगा नया कानून(Law) लागू कर दिया है। इसके तहत 25 हजार रुपए वार्षिक से अधिक फीस वाले स्कूल यदि 10 फीसदी से अधिक फीस बढ़ाएंगे तो उन्हें जिला(District) समिति से अनुमति लेनी होगी। इसी फीस में बसों की शुल्क(charge) भी शामिल होंगी। यानी, अलग से स्कूल फीस नहीं वसूलेंगे। प्रदेश के 34 हजार निजी स्कूलों में से 18 हजार दायरे में होंगे, क्योंकि 16 हजार स्कूलों में वार्षिक फीस 25 हजार से कम हैं। इससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। विधानसभा ने पारित मप्र निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियम) संशोधन बिल पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है।
ये स्कूल नियंत्रण से बाहर
नए कानून में 25 हजार वार्षिक से कम फीस लेने वाले स्कूल दायरे से बाहर हैं। चूंकि वे 10% फीस बढ़ाते हैं तो अभिभावकों(parents) पर अधिक बोझ नहीं पड़ता। वहीं, 25 हजार से अधिक वार्षिक फीस पर वृद्धि का असर बोझ बढ़ाता है।