Dangerous Dogs: दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर, 2023 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि सभी हितधारकों से बात करने के बाद, भारत सरकार तीन महीने के अंदर ही फैसला लेगी | सरकार ने राज्यों से स्थानीय निकायों और राज्य पशु कल्याण बोर्डों द्वारा पशु क्रूरता निवारण (कुत्ते प्रजनन और विपणन) नियम 2017 और पशु क्रूरता निवारण (पालतू जानवर की दुकान) नियम 2018 का इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है | केंद्र सरकार ने पिटबुल और बुलडॉग के इंपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इनकी ब्रीडिंग पर भी रोक लगा दी है-Dangerous Dogs
जिन भी सेंटर्स पर इनकी ब्रीडिंग की जाती थी उन्हें भी परमिट ना देने की भी सरकार ने हिदायत दी है। देशभर में खतरनाक कुत्तों के बढ़ते हमलों के बाद से ये फैसला लिया गया था।
इन नस्लों के कुत्तों पर लगेगा बैन, पहचानी गई नस्लों (मिश्रित और क्रॉस) में
- पिटबुल
- टेरियर
- टोसा इनु
- अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर
- फिला ब्रासीलीरो
- डोगो अर्जेंटीनो
- अमेरिकन बुलडॉग
- बोसबोएल
- कांगल
- मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग
- कोकेशियान शेफर्ड डॉग
- दक्षिण रूसी शेफर्ड डॉग
टॉर्नजैक शामिल हैं…. इसके अलावा
- सरप्लैनिनैक
- जापानी टोसा
- अकिता
- मास्टिफ्स
- रॉटवीलर
- टेरियर्स
- रोडेशियन रिजबैक
- वुल्फ डॉग्स
- कैनारियो
- अकबाश
- मॉस्को गार्ड
- केन कोरसो
बैंडोग के नाम से जाना जाने वाला प्रत्येक कुत्ता इसके अंतर्गत आएगा…..
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