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Good News : मध्य प्रदेश में मंडी कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। अब मंडी लाइसेंस की अवधि 05 साल से बढ़ाकर 30 साल तक कर दी गई है। अब लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। वहीं वाणिज्यिक प्रैक्टिस लाइसेंस शुल्क में राहत दी गई है। आवेदन शुल्क 25,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
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आवेदन के लिए देना होगा 200 रूपये
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य कृषि बाजार बोर्ड ने अधिनियम में संशोधन किया है। जिससे कृषि बाजारों में कारोबार करने के लिए लाइसेंस शुल्क 5,000 रुपये और आवेदन शुल्क 100 रुपये तय था। अब आवेदन शुल्क 200 रुपये कर दिया गया है। वहीं लाइसेंस की अवधि 30 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। अब तक कमर्शियल ट्रांजैक्शन लाइसेंस की फीस 25,000 रुपये था, जिसे घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
अब लाइसेंस की अवधि 30 साल तक
प्रबंध निदेशक श्रीमन शुक्ला के अनुसार अब कृषि बाजार में व्यापार के लिए लाइसेंस प्रक्रिया आसान कर दी गई है। अभी तक व्यापारियों को हर पांच साल में लाइसेंस को नवीनीकरण कराना पड़ता था। अब एक बार लाइसेंस लेने पर 30 साल तक चलेगा। वहीं एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेने में भी छूट दी गई है। फेडरेशन के अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल ने इस सुविधा को व्यापारियों के लिए लाभकारी बताया।