7th pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 50% DA के बाद बढ़ी ग्रेच्युटी की सीमा, जानें कितना मिलेगा फायदा?

By Ramesh Kumar

Published on:

7th pay Commission
Click Now

7th pay Commission Employees Gratuity Limit : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब एक और तोहफा मिला है. केंद्र सरकार ने अब 50 फीसदी डीए के बाद रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी. इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया है–7th pay Commission

आदेश में क्या लिखा है-

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 30 मई को जारी आदेश में सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे लेखा नियंत्रक/वेतन और लेखा कार्यालयों और उनके संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों से इस आदेश को लागू करने में सहायता करें सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 और सीसीएस (Payment of Gratuity under NPS) नियम, 2021 में औपचारिक संशोधन अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

यह आदेश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% तक बढ़ जाएगा, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ जाएगी 50%, इसलिए ग्रेच्युटी में 25% की स्वचालित वृद्धि हुई है और 1 जनवरी 2024 से सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

DA 50% पहुंचने पर पैदावार भी बढ़ी

7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, महंगाई भत्ते की दर 50% तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने का प्रावधान है। इस वृद्धि के बाद पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन/विकलांगता पेंशन और ग्रेच्युटी एकमुश्त समायोजन को नियंत्रित करने वाले प्रावधान लागू हो जाते हैं। 7वीं सीपीसी, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णयों के अनुसार, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा 2024 से 25% की वृद्धि। यानी यह सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है.

जानिए क्या है ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक लाभ है। ग्रेच्युटी का लाभ किसी कर्मचारी को किसी भी कंपनी में लगातार 5 साल की सेवा के बाद दिया जाता है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत 10 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली किसी भी कंपनी को आम तौर पर अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देना होता है कर्मचारी के नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्त होने पर उपलब्ध होता है। अगर कंपनी में काम करते समय कर्मचारी की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को ग्रेच्युटी की रकम मिलती है. 5 साल का नियम यहां लागू नहीं होता |

ये भी पढ़े :RBI: 500 और 2000 रुपये के नोटों पर बड़ा अपडेट, RBI ने किया बड़ा खुलासा, पढ़े पूरी खबर

Leave a Comment