E Challan : सड़क पर जगह-जगह लगे कैमरे हर वक्त आप पर नजर रख रहे हैं। गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो तुरंत फोटो खींच ली जाएगी और उसका ऑनलाइन चालान काट दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ट्रैफिक चालान के बारे में पता नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इसके बारे में पता चल जाता है लेकिन लोग सोचते हैं कि वे इसे भर देंगे, इतनी जल्दी क्या है।
E Challan भुगतान न होने पर क्या होता है?
ट्रैफिक चालान का भुगतान न करने से आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इन नुकसानों में से एक है चालान का भुगतान न करने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। आरटीओ का मतलब है वह स्थान जहां आपकी कार या कोई अन्य वाहन पंजीकृत है, अगर आपको भी समय पर चालान नहीं भरने की आदत है, तो आरटीओ सख्ती दिखाता है और आपकी कार को ब्लैकलिस्ट कर देता है।
दिल्ली परिवहन विभाग ने पिछले साल स्पष्ट किया था कि चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को 90 दिनों के भीतर पांच से अधिक चालान मिलते हैं और वह चालान का भुगतान नहीं करता है, तो विभाग द्वारा वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वाहन को ब्लैकलिस्ट करने से पहले 10 दिन का नोटिस दिया जाता है, यदि इन 10 दिनों के भीतर चालान का भुगतान किया जाता है, तो वाहन बच जाएगा, अन्यथा चालान ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। एक बार कार ब्लैकलिस्ट हो जाने के बाद, आप कार को बेच नहीं पाएंगे, उसका बीमा नहीं करा पाएंगे या पीयूसी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर पाएंगे।