इंदौर यातायात पुलिस ने दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।

By News Desk

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इंदौर यातायात पुलिस ने दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।

 

 

 

INDORE MP :        इंदौर  (Indore) यातायात पुलिस सड़क दुर्घटनाओं (road accidents)  को रोकने और नागरिकों  (citizens) में यातायात अनुशासन  (traffic discipline)  की भावना बढ़ाने (enhance emotion)  के लिए निरंतर अभियान  (Campaign) चला रही है। “हेलमेट पहनें – सुरक्षित रहें (stay safe) ” थीम के तहत, वाहन चालकों  (drivers) को जागरूक  (Vigilant) करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन  (Violation) करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई  (strict action) की जा रही है।
पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच बिना हेलमेट  (without helmet) के वाहन चलाने वाले 55,873 चालकों के खिलाफ चालान  (challan against) की कार्रवाई की गई है।

 

 

 

यातायात पुलिस  (traffic police)  अधिकारियों का कहना है कि हेलमेट  (helmet)  न केवल एक कानूनी आवश्यकता  (legal requirement)  है, बल्कि यह जीवन की रक्षा का सबसे सरल और प्रभावी उपाय  (effective solution) है। विशेषज्ञों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं  (road accidents) में सिर की गंभीर चोटें मौत का एक प्रमुख कारण हैं। हेलमेट ऐसी चोटों को रोककर मृत्यु  (death by arrest)  की संभावना को लगभग 70 प्रतिशत तक कम कर सकता है। यातायात पुलिस  (traffic police) ने नागरिकों से अपील की है कि वे दोपहिया वाहन  (two wheeler)  चलाते या पीछे बैठते समय हमेशा हेलमेट  (helmet) पहनें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित  (encouraged) करें।

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