Loksabha Elections 2024: आपने किस पार्टी को वोट दिया? क्या ऐसा सवाल पूछने पर क्या वोटर्स पर हो सकती है कार्रवाई? जाने

By Ramesh Kumar

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Loksabha Elections 2024
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Loksabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है. इस चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है. चुनाव के समय सभी पात्र नागरिकों को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन वोट देने के बाद भी मतदाताओं को मतदान केंद्र पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है—Loksabha Elections 2024

भारत का संविधान 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है। इस अधिकार के साथ-साथ नागरिकों की कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। इनमें से एक है मतदान की गोपनीयता बनाए रखना. इसका उल्लेख चुनाव संचालन नियम, 1961 की धारा 39 में किया गया है।

What is the law on secrecy of voting?

चुनाव संचालन नियम, 1961 की धारा 39 मतदान केंद्र के भीतर मतदाताओं द्वारा मतदान की गोपनीयता का प्रावधान करती है। धारा 39 (1) के अनुसार, प्रत्येक मतदाता जिसे नियम 38 के तहत या किसी अन्य नियम के तहत मतपत्र जारी किया गया है, मतदान केंद्र के भीतर अपने वोट की गोपनीयता बनाए रखेगा।

चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक मतदाता से मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इसका उल्लंघन करने वाले को वोट देने से रोका जा सकता है. ऐसे व्यक्ति पर धारा 128 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को सलाह दी है कि वे किसी को यह न बताएं कि उन्होंने किसे वोट दिया है।

Can polling agents share voting information?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (आरपी ​​अधिनियम, 1950) की धारा 128 में मतदान की गोपनीयता बनाए रखने का भी प्रावधान है। आरपी अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसार, ‘चुनाव में वोटों की रिकॉर्डिंग या गिनती के संबंध में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्ति वोट की गोपनीयता बनाए रखेगा।’ कोई भी व्यक्ति जो मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करता है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे धारा 128(2) के तहत सजा दी जा सकती है. चुनाव गोपनीयता का उल्लंघन करने पर तीन महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Can one vote if name is not in the voter list?

कानून के अनुसार, 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिकों को भारतीय चुनावों में मतदान करने का अधिकार है। लेकिन यह भी जरूरी है कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो. यदि मतदाता का नाम इस सूची में नहीं है तो वह 18 वर्ष का होने पर मतदान नहीं कर सकता है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा. यदि आप पहली बार मतदान करने के लिए पंजीकरण कर रहे हैं तो फॉर्म 6 भरें और इसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा करें।

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