mp news : मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के गृह किराया भत्ते (एचआरए) के एक माह पुराने आदेश में सोमवार 5 मई को संशोधन पत्र जारी किया गया। जिसके तहत मप्र के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन पर एचआरए मिलेगा, इसका भुगतान राज्य के जिलों में निर्धारित अलग-अलग सरकारी दरों के अनुसार किया जाएगा।
Madhya Pradesh HRA Revised Order: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोमवार 5 मई को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एचआरए के एक महीने पुराने आदेश में संशोधन पत्र जारी किया गया।
जिसके तहत MP के सरकारी कर्मचारियों (government employees) को प्राप्त वेतन पर ही HRA मिलेगा, यह प्रदेश के जिलों में निर्धारित अलग-अलग सरकारी दर (government rate) अनुसार भुगतान किया जाएगा।
मूल वेतन पर 10% मिलेगा HRA
दरअसल, 3 अप्रैल 2025 को मध्यप्रदेश सरकार से सरकारी कर्मचारियों के HRA की घोषणा की गई थी। जिसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कहीं 5 प्रतिशत, कहीं 7 प्रतिशत और मूल वेतन पर 10 प्रतिशत HRA निर्धारित किया गया। जिसमें कहा गया कि कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का निर्धारित दर अनुसार HRA दिया जाएगा।
कर्मचारियों में थी असमंजस की स्थिति
प्रदेश के नए कर्मचारियों को चार साल में उनका मूल वेतन (basic salary) दिया जाता हैं। यानी पहले साल मूल वेतन का 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत, तीसरे साल 90 प्रतिशत और चौथे साल 100 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है। ऐसे में इन कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति थी कि यह HRA उन्हें मूल वेतन पर मिलेगा या प्राप्त वेतन (salary received) पर।
मप्र सरकार ने किया आदेश में संशोधन
कर्मचारी संघ की ओर से स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मप्र सरकार को एक पत्र सौंपा गया। जिसके बाद सरकार की ओर से HRA के आदेश में संशोधन किया गया और 5 मई 2025 को संशोधित आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद से भत्ते को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है।
तीन बिंदूओं से किया स्पष्ट
मप्र सरकार के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी (PS Manish Rastogi) ने तीन बिंदूओं से सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट किया है कि छठवें वेतनमान (sixth pay scale) की अवधि में यह गणना, बेंड वेतन में मूल वेतन और ग्रेड वेतन (grade pay) के योग के 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।