MP News: अवैध फीस वसूली के मामले में हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, ज्यादा फीस वाले स्कूलों को लौटानी होगी रकम

By Awanish Tiwari

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MP News: मध्य प्रदेश के कई निजी स्कूलों द्वारा अवैध फीस वसूली के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. 10 फीसदी से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों को रकम वापस करनी होगी.

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी कि सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. अभिभावकों को हर हाल में फीस जमा करने का आदेश दिया जा रहा है. कोर्ट ने सवाल किया कि अभिभावकों ने फीस क्यों नहीं जमा की.

अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी

जवाब में कहा गया कि 70 प्रतिशत फीस जमा कर दी गई है और मामला कोर्ट में होने के कारण अभिभावक शेष राशि का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अभिभावकों को 3 दिन के अंदर 50 फीसदी फीस जमा करने का निर्देश दिया है और बाकी 50 फीसदी फीस जमा करने के लिए 3 महीने का समय दिया है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ में हुई. मामले की अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी. यह जानकारी अभिभावक संघ के वकील सुरेंद्र वर्मा ने दी.

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