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MP News: पूर्व मंत्री इमरती देवी द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है, उसी FIR को रद्द करने की मांग को लेकर जीतू पटवारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश को आदेश दिया है प्रदेश सरकार और पूर्व मंत्री इमरती देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है–MP News
2 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट ने जीतू को यह राहत भी दी
हाई कोर्ट ने इमरती देवी द्वारा दायर की गई एफआईआर पर गौर किया और कहा कि किस आधार पर जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही कोर्ट ने जीतू पटवारी के तत्कालीन बयान की भी पुष्टि की जिसमें एससी एसटी एक्ट जैसी कोई बात नहीं आई है मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को तय की गई है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जीतू पटवारी को यह भी राहत दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर या गिरफ्तारी होती है तो जीतू पटवारी तुरंत कोर्ट की शरण में आ सकते हैं |
इसलिए इमरती देवी ने जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार के लिए ग्वालियर पहुंचे जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष, दलित नेता और पूर्व मंत्री इमरती देवी के इस बयान के बाद इमरती देवी में कोई दिलचस्पी नहीं बची है.
इस बयान को लेकर डबरा थाने में एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने पर जीतू पटवारी ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान है और इससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है. कुछ दिन पहले इमरती देवी ने मीडिया से कहा था कि वह जीतू पटवारी को जल्द जेल में देखना चाहती हैं, मामला तूल पकड़ने के बाद जीतू पटवारी ने एफआईआर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है |
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