MP News : एक लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

By News Desk

Published on:

MP News : एक लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

MP News : मध्य प्रदेश में सरकारी-अर्धसरकारी विभागों में कार्यरत एक लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को आउटसोर्स कंपनियों को श्रम कानूनों का लाभ दिया जाना है। इसके लिए उन्हें श्रम विभाग में पंजीकृत होना होगा, लाइसेंस प्राप्त करना होगा और कुछ वेतन और लाभ का भुगतान करना होगा।

Tata Motors की इन कारों पर ऑफर, मिल रहा 2 लाख रुपये तक की छूट

इस संबंध में श्रम विभाग ने सभी विभागों को श्रम अधिनियम के अनुरूप उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिससे आउटसोर्स एजेंसियों का पंजीकरण और लाइसेंस अनिवार्य किया जाए ताकि श्रम कानूनों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सके। राज्य के सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। नये आदेश के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों व कर्मियों को श्रम आयुक्त की दर से भुगतान किया जायेगा। आपको ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि लाभ भी मिलेगा।

MP News : न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित

  • अकुशल वर्ग- 371 दैनिक वेतन- 9650 मासिक वेतन
  • अर्धकुशल वर्ग- 404 दैनिक वेतन- 10507 मासिक वेतन
  • कुशल वर्ग- 457 दैनिक वेतन- 11885 मासिक वेतन
  • उच्च कुशल वर्ग- 507 दैनिक वेतन- 13185 मासिक वेतन

Leave a Comment