MP News : प्रधानमंत्री काॅलेज ऑफ एक्सीलेंस और स्वायत्तशासी कालेजों में प्रोफेसरों की नियुक्ति के नए नियम परेशानी का कारण बन रहे हैं। प्रोफेसरों की नियुक्ति में पांच साल के शैक्षणिक अनुभव का नियम बाधक बनता दिख रहा है। इस नियम के कारण राज्य के 2800 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गये हैं। वहीं प्रधानमंत्री के कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रोफेसरों के 1800 पद भरे जाएंगे।
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भर्ती प्रक्रिया 2019 के अनुसार नियमित सहायक प्रोफेसर इसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि उच्च शिक्षा विभाग ने पांच साल का अनुभव अनिवार्य कर दिया है। प्रोफेसरों का कहना है कि यदि पद शैक्षणिक लेवल-10 लेवल से 11, 12 या 13 लेवल तक भरे जाते हैं तो भविष्य में वेतन नहीं निकाला जाएगा।
MP News : चयन प्रक्रिया के मापदंड
- प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिए चयन मानदंड 100 अंक होंगे।
- आवेदकों के पास नेट, एसएलईटी, पीएचडी होनी चाहिए।
- उन्हें अपने अनुभव के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों की गोपनीय प्रोफ़ाइल के आधार पर निर्धारित स्कोर हासिल करना होगा।
- प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा, एनसीसी और एनएसएस जैसे प्रशासनिक कार्यों में भाग लिया या विभिन्न समितियों में काम किया।
- साथ ही, कम से कम पांच शोध पत्र यूजीसी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने चाहिए।
- उन्हें लगभग 500 शब्दों में एक कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी।
- इन सभी पर अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए 20 अंक होंगे।