MP NEWS: विभागीय मंत्री की अनुमति से हो सकेंगे तबादले, संशोधित तबादला नीति जारी

By Awanish Tiwari

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MP NEWS : भोपाल। मध्य प्रदेश में अब तबादले हो सकेंगे. राज्य सरकार ने संशोधित तबादला नीति (transfer policy) जारी कर दी है. ट्रांसफर मंजूरी को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि, यह ट्रांसफर विभागीय मंत्री की अनुमति से ही किया जा सकता है. बता दें कि सरकारी कर्मचारी काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे. बता दें कि सीएम डाॅ. महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी.

गंभीर बीमारी या कैंसर, लकवा, हृदय के मरीजों को स्थानांतरण में प्राथमिकता मिलेगी

संशोधित स्थानांतरण नीति में कैंसर, लकवा, हृदय जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों को स्थानांतरण में प्राथमिकता मिलेगी। ऐसे न्यायिक निर्णय के क्रम में, जिसके द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के अलावा कोई अन्य कानूनी विकल्प नहीं बचता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में स्थानान्तरण किया जा रहा है।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तबादले विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे। जिन कर्मचारियों के खिलाफ जांच चल रही है उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते नियम में बदलाव किया गया है. गंभीर बीमारी से जुड़े मामलों में भी स्थानांतरण हो सकता है। MP NEWS

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