60 दिन में रेंजरों के प्रमोशन करने के आदेश पारित- नई ताकत न्यूज़
नई ताकत न्यूज़ : उच्च न्यायालय जबलपुर ने मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट रेंजर के प्रमोशन के लिए डीपीसी 60 दिवस में किए जाने का आदेश पारित किए हैं। इससे निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिलों के वन अफसरों को भी फायदा होने के संभावना है। एमपी रेंजर एसोसिएशन ने हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की थी।
मध्य प्रदेश में वन विभाग ही नहीं अपितु संपूर्ण विभाग अपनी विभागीय समस्याओं से शासन की नीतियों के कारण परेशान हो रहे हैं, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश अंतर्गत कार्यरत फॉरेस्ट रेंजर का कैडर भी है, जिसके लिए शासन और प्रशासन ने आज तक रेंजर कैडर के लिए न तो सेवा भर्ती नियम बनाए हैं ,और न ही उसके ग्रेड पे का उन्नयन किया गया। जबकि 2006 के बाद उसका ग्रेड पे उन्नयन की जगह अवनत कर दिया। जिसके लिए एमपी रेंजर एसोसिएशन ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय जबलपुर ने शासन को 60 दिवस के अंदर नियमित पद्दोनति (रेगुलर प्रमोशन) हेतु डीपीसी किए जाने का आदेश पारित किया है।