PANNA NEWS : अवैध रूप से गांजा का परिवहन करने वाले आरोपीगण को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,25,000-1,25,000 रूपए का जुर्माना

By Awanish Tiwari

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अवैध रूप से गांजा का परिवहन करने वाले आरोपीगण को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,25,000-1,25,000 रूपए का जुर्माना

PANNA NEWS : :  सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि, दिनांक 06 अगस्त 2021 थाना पवई में मुखबिर द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा को सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में पीछे की सीट और डिग्गी के बीच एक लोहे की प्लेट लगे होना तथा उक्त जगह पर मादक पदार्थ गांजा की पॉलीथीन में रखे विधिवत् बंद पैकेट दिखाई दिये। गांजा 48 किलो 590 ग्राम कीमती करीबन 9,71,800/- रूपये का पाया गया उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही उपरांत थाना पवई में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध किया गया।

सम्पूर्ण विवेचना उपरांत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत अभियुक्तगण नाथूराम पटेल एवं ओमप्रकाश अनुरागी के विरूद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए सुनील कुमार द्विवेदी अपर जिला लोक अभियोजक द्वारा की गई। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्काे एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. नाथूराम उर्फ नत्थू पटेल 2. ओमप्रकाश अनुरागी को धारा-8/20(बी)(पप)(सी) एनडीपीएस एक्ट में 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,25,000 रूपए-1,25,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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